दुर्ग: दुष्कर्म के एक मामले में कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. यह फैसला न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी की अदालत ने में लिया गया है.
बता दें कि सुपेला थाना क्षेत्र में आरोपी ठुलाराम बाघ (56) 7 सितंबर 2018 की शाम 3 साल की बच्ची को चॉकलेट का झांसा देकर अपने झोपड़ी में ले गया और उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया. इस दौरान मासूम को खोजती हुई मौके पर पहुंची बच्ची की मां ने आरोपी ठुलाराम को रंगे हाथ पकड़ लिया, इसके बाद घटना की जानकारी बच्ची की मां ने पुलिस को दी.
वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी ठुलाराम बाघ उर्फ डोकरा को गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय में प्रस्तुत किया. गुरुवार को कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास और 11 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है.