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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

3 साल की मासूम को चॉकलेट के बहाने बहला-फुसलाकर झोपड़ी में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले दोषी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उसपर 11 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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Published : Jan 24, 2020, 10:08 AM IST

Updated : Jan 24, 2020, 2:08 PM IST

नाबालिग से दुष्कर्म केआरोपी को आजीवन कारावास
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

दुर्ग: दुष्कर्म के एक मामले में कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. यह फैसला न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी की अदालत ने में लिया गया है.

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

बता दें कि सुपेला थाना क्षेत्र में आरोपी ठुलाराम बाघ (56) 7 सितंबर 2018 की शाम 3 साल की बच्ची को चॉकलेट का झांसा देकर अपने झोपड़ी में ले गया और उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया. इस दौरान मासूम को खोजती हुई मौके पर पहुंची बच्ची की मां ने आरोपी ठुलाराम को रंगे हाथ पकड़ लिया, इसके बाद घटना की जानकारी बच्ची की मां ने पुलिस को दी.

वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी ठुलाराम बाघ उर्फ डोकरा को गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय में प्रस्तुत किया. गुरुवार को कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास और 11 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है.

दुर्ग: दुष्कर्म के एक मामले में कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. यह फैसला न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी की अदालत ने में लिया गया है.

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

बता दें कि सुपेला थाना क्षेत्र में आरोपी ठुलाराम बाघ (56) 7 सितंबर 2018 की शाम 3 साल की बच्ची को चॉकलेट का झांसा देकर अपने झोपड़ी में ले गया और उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया. इस दौरान मासूम को खोजती हुई मौके पर पहुंची बच्ची की मां ने आरोपी ठुलाराम को रंगे हाथ पकड़ लिया, इसके बाद घटना की जानकारी बच्ची की मां ने पुलिस को दी.

वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी ठुलाराम बाघ उर्फ डोकरा को गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय में प्रस्तुत किया. गुरुवार को कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास और 11 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है.

Intro:चाकलेट का लालच देकर मासूम के साथ हैवानियत करने वाले आरोपी को अदालत ने मरते दम तक जेल में रहने का फैसला सुनाया है। आरोपी बुजुर्ग ने 3 साल की मासूम के साथ शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया था।यह फैसला न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी की अदालत ने गुरुवार को सुनाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अति. लोक अभियोजक कमल किशोर वर्मा द्वारा प्रकरण प्रस्तुत किया गया था ।


Body:पूरा मामला सुपेला थाना क्षेत्र का है। जहां आरोपी ठुलाराम बाघ (56 वर्ष) द्वारा 7 सितंबर 2018 की शाम इस वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी द्वारा मोहल्लें की ही 3 साल की मासूम को चाकलेट देने के बहाने अपने झोपड़ी में ले गया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास करने लगा। इसी दौरान मासूम को खोजती हुई मौके पर उसकी मां पहुंच गई और आरोपी ठुलाराम को रंगे हाथ पकड़ लिया। जिसके बाद इस घटना की जानकारी मोहल्लें वालों दी और मामले की शिकायत सुपेला थाने में की गई । पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज आरोपी ठुलाराम बाघ उर्फ डोकरा को गिरफ्तार कर लिया। प्रकरण को विचारण के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। Conclusion:प्रकरण में विचारण पश्चात न्यायाधीश ने आरोपी ठुलाराम बाघ को एक मासूम के साथ इस कृत्य घटना में दोषी पाया गया । मामले में अदालत ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 (क)(ख) के तहत जीवन भर कारावास में रखे जाने व् धारा 363 के तहत 5 साल का कारावास में सजा दिए जाने का फैसला सुनाया है। इसके अलावा अदालत ने आरोपी पर कुल 11 हजार रु. के अर्थदंड भी लगाया है ।

बाईट_कमल वर्मा, अति. लोक अभियोजक,सत्र न्यायालय,दुर्ग

कोमेन्द्र सोनकर, दुर्ग
Last Updated : Jan 24, 2020, 2:08 PM IST
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