दुर्ग: नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आचार संहिता की घोषणा होने के बाद जिले स्तर पर भी मतदान कराने के लिए जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है. गुरुवार को कलेक्टर अंकित आनंद और एसएसपी अजय यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है.
कलेक्टर ने बताया कि इस बार के चुनाव में आयोग ने कई परिवर्तन किए हैं, जिसमे बैलेट पेपर से मतदान होना, प्रत्याशी को ऑनलाइन नामांकन दाखिल करने की सुविधा के साथ ही MCMC (मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी) का गठन किया गया है, जिसमे मीडिया में प्रचार-प्रसार के लिए 1 दिन पूर्व अनुमति लेने के नियम बनाए गए हैं.
जिले में 7 निकाय
भिलाई नगर के 2 वार्डों में उपचुनाव, दुर्ग नगर निगम के 60 वार्डों, नगर पालिका कुम्हारी में 15 वार्ड, धमधा में 15 वार्ड, अहिवारा में 15 वार्ड, नगर पंचायत पाटन में 15 वार्ड, उतई में 15 वार्ड शामिल हैं. कुल मिलाकर जिले में 7 निकायों में चुनाव होना है.
लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध
मतदान की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए सभी स्तर पर अधिकारीयों की नियुक्ति हो चुकी है. वहीं आदर्श आचार संहिता के दौरान रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है.
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खर्च की सीमा
उम्मीदवारों के खर्च की सीमा नगर निगम भिलाई में 5 लाख, दुर्ग नगर निगम में 3 लाख, नगर पालिका में 1.5 लाख, नगर पंचायत में 50 हजार तक व्यय कर सकते हैं. नगर निगम क्षेत्र में अमानत राशि 5 हजार, नगर पालिका परिषद के लिए 3 हजार, नगर पंचायत में 1 हजार शुल्क निर्धारित किया गया है.