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नगरीय निकाय चुनाव : MCMC का हुआ गठन, हुए कई अहम बदलाव - Election preparation Puri

कलेक्टर ने बताया कि इस बार के चुनाव में आयोग ने कई परिवर्तन किए हैं, जिसमें बैलेट पेपर से मतदान, प्रत्याशी को ऑनलाइन नामांकन दाखिल करने की सुविधा के साथ ही MCMC (मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी) का गठन किया गया है.

Collector press conference for Urban body elections
कलेक्टर और एसएसपी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस
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Published : Nov 28, 2019, 11:10 PM IST

Updated : Nov 29, 2019, 12:05 AM IST

दुर्ग: नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आचार संहिता की घोषणा होने के बाद जिले स्तर पर भी मतदान कराने के लिए जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है. गुरुवार को कलेक्टर अंकित आनंद और एसएसपी अजय यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है.

कलेक्टर ने बताया कि इस बार के चुनाव में आयोग ने कई परिवर्तन किए हैं, जिसमे बैलेट पेपर से मतदान होना, प्रत्याशी को ऑनलाइन नामांकन दाखिल करने की सुविधा के साथ ही MCMC (मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी) का गठन किया गया है, जिसमे मीडिया में प्रचार-प्रसार के लिए 1 दिन पूर्व अनुमति लेने के नियम बनाए गए हैं.

जिले में 7 निकाय
भिलाई नगर के 2 वार्डों में उपचुनाव, दुर्ग नगर निगम के 60 वार्डों, नगर पालिका कुम्हारी में 15 वार्ड, धमधा में 15 वार्ड, अहिवारा में 15 वार्ड, नगर पंचायत पाटन में 15 वार्ड, उतई में 15 वार्ड शामिल हैं. कुल मिलाकर जिले में 7 निकायों में चुनाव होना है.

लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध
मतदान की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए सभी स्तर पर अधिकारीयों की नियुक्ति हो चुकी है. वहीं आदर्श आचार संहिता के दौरान रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है.

पढ़ें :शिवसेना का सपना पूराः राज्य के 19वें मुख्यमंत्री बने उद्धव ठाकरे

खर्च की सीमा
उम्मीदवारों के खर्च की सीमा नगर निगम भिलाई में 5 लाख, दुर्ग नगर निगम में 3 लाख, नगर पालिका में 1.5 लाख, नगर पंचायत में 50 हजार तक व्यय कर सकते हैं. नगर निगम क्षेत्र में अमानत राशि 5 हजार, नगर पालिका परिषद के लिए 3 हजार, नगर पंचायत में 1 हजार शुल्क निर्धारित किया गया है.

दुर्ग: नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आचार संहिता की घोषणा होने के बाद जिले स्तर पर भी मतदान कराने के लिए जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है. गुरुवार को कलेक्टर अंकित आनंद और एसएसपी अजय यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है.

कलेक्टर ने बताया कि इस बार के चुनाव में आयोग ने कई परिवर्तन किए हैं, जिसमे बैलेट पेपर से मतदान होना, प्रत्याशी को ऑनलाइन नामांकन दाखिल करने की सुविधा के साथ ही MCMC (मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी) का गठन किया गया है, जिसमे मीडिया में प्रचार-प्रसार के लिए 1 दिन पूर्व अनुमति लेने के नियम बनाए गए हैं.

जिले में 7 निकाय
भिलाई नगर के 2 वार्डों में उपचुनाव, दुर्ग नगर निगम के 60 वार्डों, नगर पालिका कुम्हारी में 15 वार्ड, धमधा में 15 वार्ड, अहिवारा में 15 वार्ड, नगर पंचायत पाटन में 15 वार्ड, उतई में 15 वार्ड शामिल हैं. कुल मिलाकर जिले में 7 निकायों में चुनाव होना है.

लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध
मतदान की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए सभी स्तर पर अधिकारीयों की नियुक्ति हो चुकी है. वहीं आदर्श आचार संहिता के दौरान रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है.

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खर्च की सीमा
उम्मीदवारों के खर्च की सीमा नगर निगम भिलाई में 5 लाख, दुर्ग नगर निगम में 3 लाख, नगर पालिका में 1.5 लाख, नगर पंचायत में 50 हजार तक व्यय कर सकते हैं. नगर निगम क्षेत्र में अमानत राशि 5 हजार, नगर पालिका परिषद के लिए 3 हजार, नगर पंचायत में 1 हजार शुल्क निर्धारित किया गया है.

Intro:नगरीय निकाय चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के आचार संहिता की घोषणा होने के बाद जिले स्तर पर भी मतदान कराने जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है ...आज जिला कलेक्टर अंकित आनंद व एसएसपी अजय यादव ने प्रेसवार्ता ली कलेक्टर ने बताया कि जिले में नगरीय निकाय चुनाव प्रथम चरण में मतदान होना है जिसमे इस बार के चुनाव आयोग ने कई परिवर्तन किया गया जिसमे बैलेट पेपर से मतदान होगा ,अभ्यर्थी को ऑनलाइन नामांकन दाखिल ,mcmc का गठन किया गया जिसमे मिडिया में प्रकाशन के लिए प्रचार-प्रसार के लिए 1 दिन पूर्व अनुमति अभ्यर्थियों को लेनी होगी...



Body:जिले में 7 निकायो में चुनाव होना है जिसमे भिलाई नगर के 2 वार्डो में उपचुनाव,दुर्ग नगर निगम के 60 वार्डो ,नगर पालिका में कुम्हारी 15 वार्ड,धमधा में 15 वार्ड,अहिवारा में 15 वार्ड वही नगर पंचायत पाटन में 15 वार्ड,उतई में 15 वार्ड शामिल है वही मतदान की तारीख 21दिसबर को होना है...

Conclusion:मतदान की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए सभी स्तर पर अधिकारीयों की नियुक्ति हो चुकी है वही आदर्श आचार संहिता के दौरान रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाऊड स्पीकर के उपयोग में प्रतिबंधित लगाया गया वही इस बार mcmc का गठन किया गया जिसमे अभ्यर्थियों द्वारा मिडिया में प्रकशन के लिए एक दिन पूर्व सूचित करना होगा ..उम्मीदवारों के खर्च की सीमा नगर निगम भिलाई में 5 लाख ,दुर्ग नगर निगम में 3 लाख,नगर पालिका में 1.5 लाख,नगर पंचायत में 50 हजार तक व्यय कर सकते है नगर निगम क्षेत्र में अमानत राशि 5 हजार ,नगर पालिका परिषद के लिए 3 हजार,नगर पंचायत में 1 हजार शुल्क निरधारित किया गया है...इस बार चुनाव आयोग ने बदलाव किया है जिसमे मतदान तिथि के 1 दिन पहले यानि 19 दिसम्बर की रात्रि तक प्रचार-प्रसार किया जा सकेगे वही जिले में नगरीय निकाय चुनाव के लिए 373 मतदान केंद्र बनाया गया जहाँ मतदान केन्द्रों में पूरी व्यवस्था की जा चुकी है ..



बाईट_अंकित आनंद,कलेक्टर,दुर्ग

कोमेन्द्र सोनकर, दुर्ग
Last Updated : Nov 29, 2019, 12:05 AM IST
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