धमतरी: जिले में शादी के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता को खत्म कर दिया गया है. इसके लिए कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने आदेश जारी किया है. आदेश के मुताबिक, नियमों का पालन करते हुए शादी से पांच दिन पहले प्रशासन को जानकारी देनी होगी.
बता दें कि वर्तमान में शर्तों के साथ अनुविभागीय दंडाधिकारी को शादी की अनुमति देने के लिए अधिकृत किया गया था. शादी के लिए ज्यादा संख्या में लोग आवेदन जमा करने के लिए कार्यालय पहुंच रहे थे. इससे कार्यालय में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही थी. जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने आदेश को संशोधित करते हुए विवाह की अनुमति की आवश्यकता को खत्म कर दिया है.
शादी के लिए अनुमति की बाध्यता हुई खत्म
प्रशासन की ओर से जारी किए गए आदेश में सामान्य निर्देश और शर्तें जारी की गई है. वहीं शादी से संबंधित सूचना 5 दिन पहले दिए जाने की बात कही है. इसके साथ ही अनुमति की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है.
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बता दें कि पहले और दूसरे चरण के लॉकडाउन में कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए मांगलिक कार्यक्रमों पर पाबंदी लगा दी गई थी, जिसके बाद थोड़ी छूट दी गई थी, जिसमें 10-12 शर्तों का पालन करते हुए शादी समारोह किया जा रहा था. इसमें सिर्फ 20 लोगों को शादी में शामिल होने की अनुमति थी, जिसमें दुल्हा-दुल्हन भी शामिल थे. इसके साथ ही साफ-सफाई और सुरक्षा की पूरी सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे. इससे पहले सिर्फ जिलों में ही होने वाली शादियों की अनुमति थी, दूसरे जिलों में जाकर विवाह करने पर पाबंदी थी.