धमतरी: कोविड-19 के बीच जिला प्रशासन ने नए वर्ष और आगामी त्योहारों को लेकर गाइडलाइन जारी की है. ये गाइडलाइन कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम, नियंत्रण के लिए और जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी और फेस्टिवल्स को देखते हुए जारी की गई है.
इस आदेश के तहत अब खुले, सार्वजनिक स्थल में कार्यक्रम के आयोजन, जुलूस, सभा, सांस्कृतिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. साथ ही संक्रमण से बचाव के लिए अनेक दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं. जारी आदेश में कहा गया है कि कार्यक्रम का आयोजन खुले और सार्वजनिक स्थल में नहीं किए जाएंगे. कार्यक्रम स्थल की क्षमता का 50 प्रतिशत या अधिकतम 200 व्यक्ति ही सम्मिलित हो सकेंगे. इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कार्यक्रम स्थल में प्रवेश और निकासी के अलग-अलग रास्ते हों.
छोटे बच्चों और बुजुर्गों को नहीं मिलेगी कार्यक्रम में जाने की अनुमति
आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति खांसते, छींकते समय टिशु पेपर, रुमाल का उपयोग करेंगे. कार्यक्रम के दौरान आयोजन परिसर में सीसीटीवी कैमरे और वीडियोग्राफी कराई जाए, जिससे संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आने वाले लोगों की काॅन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा सके. कार्यक्रम का आयोजन रात 12.30 बजे तक समाप्त किया जाए और बिना अनुमति के आयोजन नहीं कराया जाए. छोटे बच्चों और अधिक उम्र के बुजुर्ग व्यक्तियों को आयोजन में शामिल नहीं किया जाएगा.
न्यू इयर पार्टी को लेकर कोरोना गाइडलाइन जारी
सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना होगा अनिवार्य
इसी तरह आयोजन में उपस्थित सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने और समय-समय पर सैनिटाइजर का अनिवार्य रूप से उपयोग करने को कहा गया है. आयोजन के दौरान डीजे बजाने की अनुमति भी नहीं होगी. कोलाहल अधिनियम का पालन करते हुए दो छोटे साउंड बाॅक्स का उपयोग किया जा सकता है. कार्यक्रम स्थल पर सैनेटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग, ऑक्सीमीटर, हैंडवाॅश सहित क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था करनी होगी.
कलेक्टर के आदेश के अनुसार शर्तों को उल्लंघन या किसी प्रकार की अव्यवस्था होने पर इसकी पूरी जिम्मेदारी कार्यक्रम के आयोजनकर्ता की होगी. वहीं उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है. बहरहाल यह निर्देश तत्काल प्रभावशील कर दिया गया है.