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मरवाही में बिना अनुमति के प्रचार पर कार्रवाई, प्रचार वाहन जब्त

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Published : Oct 30, 2020, 10:05 PM IST

मरवाही के धनपुर और घुसरिया में उड़नदस्ता टीम ने बिना अनुमति के प्रचार कर रहे दो गाड़ियों को जब्त किया है. गाड़ियों में लगे लाउडस्पीकर को टीम ने जब्त कर पुलिस के हवाले कर दिया है.

Election Campaign without permission
प्रचार वाहन को किया गया जब्त

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: धनपुर में एमसीपी लगाकर प्रचार कर रहे एक पिकअप को उड़नदस्ता (एफएसटी) टीम ने जब्त कर लिया है. पिकअप को दो चोंगा लगाकर प्रचार प्रसार करने की अनुमति मिली थी. लेकिन पिकअप में दो लाउडस्पीकर के अलावा चार डीजे और स्टीकर झंडा लगा हुआ था. पिकअप कांग्रेस पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहा था. अनुमति का उल्लंघन करते पाए जाने पर टीम ने उसे जब्त कर लिया.

उड़नदस्ता टीम ने की कार्रवाई

उड़नदस्ता टीम ने दो लाउडस्पीकर, चार डीजे और स्टीकर झंडा जिसकी कीमत 4 लाख 90 हजार रुपये बताई जा रही है, उसे जब्त कर पेंड्रा थाने में सौंप दिया है. पेंड्रा थाने में इस पर कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 15 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है.

मरवाही के महासमर में सीएम ने किया जीत का दावा, कहा- कांग्रेस की होगी रिकॉर्ड जीत

दूसरा मामला घुसरिया से

दूसरे मामले में एक जीप में साउंड बॉक्स और लाउड स्पीकर लगा हुआ था. वो भी घुसरिया गांव में कांग्रेस का चुनाव प्रचार कर था. शिकायत मिलने के बाद मौके पर उड़नदस्ता टीम ने जीप की जांच की. जीप का चालक कमलेश देशराज बिना अनुमति के प्रचार प्रसार करते पाया गया. कोलाहल अधिनियम का उल्लंघन करते पाए जाने पर पुलिस ने जीप में लगे साउंड बॉक्स और लाउड स्पीकर को जब्त कर लिया. इसकी कुल कीमत 8 लाख 41 हजार रुपये बताई जा रही है.

ड्राइवर के खिलाफ अपराध दर्ज

मरवाही थाना में कमलेश देशराज, पिता तोखन देशराज (बालोद) के खिलाफ भी कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 15 के तहत मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की गई. बता दें कि क्षेत्र में आचार संहिता लागू होने के बाद ये 9वीं बड़ी कार्रवाई है.

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: धनपुर में एमसीपी लगाकर प्रचार कर रहे एक पिकअप को उड़नदस्ता (एफएसटी) टीम ने जब्त कर लिया है. पिकअप को दो चोंगा लगाकर प्रचार प्रसार करने की अनुमति मिली थी. लेकिन पिकअप में दो लाउडस्पीकर के अलावा चार डीजे और स्टीकर झंडा लगा हुआ था. पिकअप कांग्रेस पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहा था. अनुमति का उल्लंघन करते पाए जाने पर टीम ने उसे जब्त कर लिया.

उड़नदस्ता टीम ने की कार्रवाई

उड़नदस्ता टीम ने दो लाउडस्पीकर, चार डीजे और स्टीकर झंडा जिसकी कीमत 4 लाख 90 हजार रुपये बताई जा रही है, उसे जब्त कर पेंड्रा थाने में सौंप दिया है. पेंड्रा थाने में इस पर कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 15 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है.

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दूसरा मामला घुसरिया से

दूसरे मामले में एक जीप में साउंड बॉक्स और लाउड स्पीकर लगा हुआ था. वो भी घुसरिया गांव में कांग्रेस का चुनाव प्रचार कर था. शिकायत मिलने के बाद मौके पर उड़नदस्ता टीम ने जीप की जांच की. जीप का चालक कमलेश देशराज बिना अनुमति के प्रचार प्रसार करते पाया गया. कोलाहल अधिनियम का उल्लंघन करते पाए जाने पर पुलिस ने जीप में लगे साउंड बॉक्स और लाउड स्पीकर को जब्त कर लिया. इसकी कुल कीमत 8 लाख 41 हजार रुपये बताई जा रही है.

ड्राइवर के खिलाफ अपराध दर्ज

मरवाही थाना में कमलेश देशराज, पिता तोखन देशराज (बालोद) के खिलाफ भी कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 15 के तहत मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की गई. बता दें कि क्षेत्र में आचार संहिता लागू होने के बाद ये 9वीं बड़ी कार्रवाई है.

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