गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: बढ़ते कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए जिले में तीन दिनों का टोटल लॉकडाउन की घोषण की गई है. जिले में 13, 14 और 15 मई को टोटल लॉकडाउन रहेगा. इस दौरान शादी और दशगात्र में केवल 10 लोगों को शामिल होने की अनुमती रहेगी. इसके साथ ही शादी सामारोह पर प्रशासन के अधिकारी नजर रख रहे हैं. लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन सख्त कार्रवाई कर रहा है. जिले में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर ने तीन दिन का टोटल लॉकडाउन की घोषणा की है. कलेक्टर के जारी आदेश के अनुसार इस दौरान केवल अतिआवश्यक सेवाओं को छूट रहेगी. अन्य सभी गतिविधियों पर रोक रहेगी.
शादी सामारोह में मात्र 10 लोग होंगे शामिल
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में नोवेल कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन सख्त रवैया अपना रहा है. जिला प्रशासन के जारी गाइडलाइन के अनुसार शादी के कार्यक्रम में वर पक्ष से अधिकतम 5 सदस्यों को शामिल होने की अनुमति दी गई है. वहीं वधु पक्ष के अधिकतम 5 सदस्य सामिल होंगे. शादी सामारोह में कुल 10 सदस्यों को शामिल होने की छूट दी गई है.
गौरेला में लॉकडाउन के दौरान शादी में भीड़ जुटाने पर परिवार के खिलाफ केस दर्ज
घर पर रहकर नमाज करने की अपील
जिले में इस दौरान अतिआवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है. टोटल लॉकडाउन के बीच सिर्फ मेडिकल दुकानों को निर्धारित समय पर खोलने की अनुमति रहेगी. इस दौरान दशगात्र कार्यक्रम में भी अधिकतम 10 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है. लेकिन इन आयोजनों के पहले संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी से अनुमति लेना जरूरी होगा. कलेक्टर नम्रता गांधी ने बताया कि आगामी अक्षय तृतीया और ईद के त्योहार पर समस्त जिलेवासियों के घर पर रहकर ही पूजा पाठ करने और नमाज पढ़ने की अपील की गई है. जिससे कोरोना महामारी के संक्रमण को रोका जा सके.