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बिलासपुर : पुलिस हिरासत में मौत मामले में TI को मिली अग्रिम जमानत

पुलिस हिरासत में एक आदिवासी युवक की मौत मामले में अंबिकापुर के निलंबित टीआई को कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है.

TI gets anticipatory bail in police custody death case
हाईकोर्ट से TI को मिली अग्रिम जमानत
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Published : Feb 7, 2020, 10:09 PM IST

बिलासपुर : अंबिकापुर पुलिस की हिरासत में एक आदिवासी युवक की मौत हो गई थी, जिस पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. मामले में हाईकोर्ट ने अंबिकापुर टीआई को अग्रिम जमानत दे दी है.

दरअसल, आदिवासी युवक और उसके एक साथी को अंबिकापुर पुलिस ने पिछले साल चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था, लेकिन पुलिस हिरासत के दौरान ही युवक का शव साइबर थाने के पास अस्पताल में फांसी पर लटका मिला था, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस पर मारपीट और हत्या करने का आरोप लगाया था.

अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट की मंजूरी
मामले को गंभीरता से लेते हुए अंबिकापुर के तत्कालीन आईजी ने टीआई समेत पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया था. साथ ही पुलिसकर्मियों के खिलाफ धारा 306 के तहत अपराध दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी गई थी. FIR के खिलाफ निलंबित टीआई ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है.

बिलासपुर : अंबिकापुर पुलिस की हिरासत में एक आदिवासी युवक की मौत हो गई थी, जिस पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. मामले में हाईकोर्ट ने अंबिकापुर टीआई को अग्रिम जमानत दे दी है.

दरअसल, आदिवासी युवक और उसके एक साथी को अंबिकापुर पुलिस ने पिछले साल चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था, लेकिन पुलिस हिरासत के दौरान ही युवक का शव साइबर थाने के पास अस्पताल में फांसी पर लटका मिला था, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस पर मारपीट और हत्या करने का आरोप लगाया था.

अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट की मंजूरी
मामले को गंभीरता से लेते हुए अंबिकापुर के तत्कालीन आईजी ने टीआई समेत पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया था. साथ ही पुलिसकर्मियों के खिलाफ धारा 306 के तहत अपराध दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी गई थी. FIR के खिलाफ निलंबित टीआई ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है.

Intro:हाई कोर्ट अंबिकापुर पुलिस की हिरासत में आदिवासी युवक की मौत मामले में दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए टीआई को अग्रिम जमानत दे दी है।Body:बता दें कि आदिवासी युवक व उसके एक साथी को अंबिकापुर पुलिस ने पिछले वर्ष चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था।पुलिस हिरासत के दौरान ही उसका शव साइबर थाना के समीप एक अस्पताल में लगे कूलर के नीचे फांसी पर लटके हुए मिला था।परिजनों ने पुलिस पर मारपीट और हत्या करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि शव पर चोट के निशान हैं।इसके बाद अंबिकापुर के तत्कालीन आईजी ने टीआई समेत पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया था। पुलिसकर्मियों के खिलाफ धारा 306 के तहत अपराध दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी गई थी। एफ आई आर के खिलाफ निलंबित टीआई ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।Conclusion:विदित हो कि इस मामले ने उस वक्त प्रदेश में काफी तूल पकड़ लिया था और खूब हंगामे की स्थिति भी बनी थी। जस्टिस चंदेल की सिंगल बेंच द्वारा पूरे मामले पर सुनवाई की गई।
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