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जोगी जाति मामला: हाई पावर कमेटी को लिखित में जवाब पेश करने के निर्देश

हाईकोर्ट में अजीत जोगी की जाति मामले में सुनवाई हुई. मामले में कोर्ट रिपोर्ट के संबंध में हाई पावर कमेटी से लिखित में जवाब पेश करने को कहा है.

The hearing on Jogi Caste Case in bilaspur highcourt
अजीत जोगी जाति मामला
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Published : Dec 10, 2019, 4:45 PM IST

Updated : Dec 10, 2019, 8:11 PM IST

बिलासपुर: अजीत जोगी की जाति मामले पर हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने अजीत जोगी के पक्ष में कहा कि कोर्ट को दिए गए दस्तावेज अधूरे हैं. साथ ही कई चीजें रिपोर्ट से गायब हैं.

जोगी जाति मामला

हाईकोर्ट ने हाई पावर कमेटी से लिखित में जवाब पेश करने के निर्देश दिया है. कोर्ट ने शासन से जवाब मांगते हुए कहा की 'लिखित में बताएं कि आपने सारे दस्तावेज पेश किए हैं या नहीं'. मामले में अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी.

जोगी के वकील ने कही थी ये बात

गौरतलब है कि मामले में अजीत जोगी ने हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट के अवलोकन को लेकर याचिका दायर की थी. इसके बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को रिपोर्ट की कॉपी अजीत जोगी को सौंपने का आदेश जारी किया था. लेकिन पिछली सुनवाई में जोगी के वकील ने रिपोर्ट नहीं मिलने की बात कोर्ट में कही थी.

पढ़ें :झीरम मामले में राज्य सरकार को झटका, न्यायालय ने शासन की याचिका की खारिज

जस्टिस आर.सी. सामंत की बेंच ने की सुनवाई

बता दें कि अजीत जोगी को आदिवासी मानने से हाई पावर कमेटी ने इंकार कर दिया था. इसके बाद अजीत जोगी ने हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है. पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस आर.सी सामंत की कोर्ट ने की.

बिलासपुर: अजीत जोगी की जाति मामले पर हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने अजीत जोगी के पक्ष में कहा कि कोर्ट को दिए गए दस्तावेज अधूरे हैं. साथ ही कई चीजें रिपोर्ट से गायब हैं.

जोगी जाति मामला

हाईकोर्ट ने हाई पावर कमेटी से लिखित में जवाब पेश करने के निर्देश दिया है. कोर्ट ने शासन से जवाब मांगते हुए कहा की 'लिखित में बताएं कि आपने सारे दस्तावेज पेश किए हैं या नहीं'. मामले में अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी.

जोगी के वकील ने कही थी ये बात

गौरतलब है कि मामले में अजीत जोगी ने हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट के अवलोकन को लेकर याचिका दायर की थी. इसके बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को रिपोर्ट की कॉपी अजीत जोगी को सौंपने का आदेश जारी किया था. लेकिन पिछली सुनवाई में जोगी के वकील ने रिपोर्ट नहीं मिलने की बात कोर्ट में कही थी.

पढ़ें :झीरम मामले में राज्य सरकार को झटका, न्यायालय ने शासन की याचिका की खारिज

जस्टिस आर.सी. सामंत की बेंच ने की सुनवाई

बता दें कि अजीत जोगी को आदिवासी मानने से हाई पावर कमेटी ने इंकार कर दिया था. इसके बाद अजीत जोगी ने हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है. पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस आर.सी सामंत की कोर्ट ने की.

Intro:अजित जोगी के जाति मामले पर हाईकोर्ट ने अजित जोगी के पक्ष में कहा कि उन्हें दिए गए दस्तावेज अधूरे है।साथ ही कई चीज़ें रिपोर्ट से गायब हैं।हाईकोर्ट ने हाई पावर कमिटी से लिखित में जवाब पेश करने का निर्देश दिया हैं ।कोर्ट ने शासन से कहा की लिखित में बताएं कि आपने सारे दस्तावेज पेश किए हैं या नहीं।मामले में अगली सुनवाई 16 दिसम्बर को होगी। Body:गौरतलब है कि मामले में अजीत जोगी ने हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट के अवलोकन को लेकर याचिका दायर की थी। इसके बाद कोर्ट ने शासन को रिपोर्ट की कॉपी अजीत जोगी को सौंपने का आदेश जारी किया था। लेकिन पिछली सुनवाई में जोगी के वकील ने रिपोर्ट नहीं मिलने की बात कोर्ट से कही थी।Conclusion:जानकारी हो कि अजीत जोगी को आदिवासी मानने से हाई पावर कमेटी ने इंकार कर दिया था जिसके बाद अजीत जोगी ने हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस आर. सी सामंत की कोर्ट द्वारा की गई।
Byte-advocate Rahul tyagi
Last Updated : Dec 10, 2019, 8:11 PM IST
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