बिलासपुर: निलंबित आईपीएस जीपी सिंह (Suspended IPS GP Singh) ने अपने ऊपर हुए FIR को खारिज करने के लिए हाईकोर्ट (High Court) में याचिका लगाई थी. इस याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद इस केस में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.
आपको बता दें कि निलंबित आईपीएस जीपी सिंह ने हाई कोर्ट में वकील आशुतोष पांडेय के माध्यम से नई याचिका लगाई थी. मामले में कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है.
जीपी सिंह पर आय से अधिक संपत्ति और राजद्रोह का है केस
निलंबित आईपीएस जीपी सिंह के खिलाफ राजद्रोह और अन्य मामलों में एसीबी ने FIR दर्ज किया था. इसके अलावा भिलाई के एक व्यापारी ने अपराध दर्ज कराया है. जिसमें कहा गया है कि साल 2016 में जीपी सिंह ने उसे झूठे केस में फंसाने का भय दिखाकर 20 लाख की उगाही की थी. इस एफआईआर की कार्यवाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर जीपी सिंह दोबारा हाईकोर्ट की शरण मे आये हैं.
सुप्रीम कोर्ट से भी जीपी सिंह को नहीं मिली थी राहत
इससे पहले ही उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने और राजद्रोह का केस रायपुर पुलिस ने दर्ज कर रखा है. जीपी सिंह ने इस मामले को भी लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था. आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में और राजद्रोह के मामले में उन्हें हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली थी. इसके बाद जीपी सिंह सुप्रीम कोर्ट गए थे. वहां से भी राहत नही मिल पाई थी. फिर निलंबित आईपीएस जीपी सिंह हाई कोर्ट की शरण में पहुंचे. मामले में हुई आज सुनवाई में फैसला सुरक्षित कर लिया गया है.