रायपुर : नगर पालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2025 के लिए मतदान केन्द्र पर मतदाता की पहचान स्थापित करने के लिए 18 प्रकार के दस्तावेजों को मान्य किया गया है. आईए जानते हैं वो कौन से दस्तावेज हैं जिन्हें दिखाकर आप भी मतदान कर सकते हैं.
राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की दस्तावेजों की सूची
- भारत निर्वाचन आयोग से मिला मतदाता पहचान पत्र
- बैंक / डाकघर फोटोयुक्त पासबुक
- पासपोर्ट
- आयकर पहचान-पत्र (PAN CARD)
- आधार कार्ड
- राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्थानीय निकाय अथवा अन्य निजी औद्योगिक संस्थानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र
- फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
- मनरेगा जॉब कार्ड
- फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना (स्मार्ट) कार्ड
- ड्रायविंग लायसेंस
- स्वतंत्रता सेनानी फोटोयुक्त पहचान-पत्र
- केन्द्रीय अथवा छ.ग. राज्य माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी दसवीं एवं बारहवीं की फोटोयुक्त अंकसूची
- बार काउंसिल द्वारा अधिवक्ताओं को जारी फोटोयुक्त परिचय-पत्र
- फोटोयुक्त निःशक्तता प्रमाण-पत्र
- छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी वैध फोटोयुक्त राशन कार्ड
- महाविद्यालय अथवा विद्यालय द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान-पत्र
- फोटोयुक्त शस्त्र लायसेंस
- छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग से तैयार सॉफ्टवेयर SEC-ER द्वारा Online जनरेटेड मतदाता पहचान पर्ची को मान्य किया गया है.
कैसे करें पर्ची डाउनलोड -ये पर्ची आयोग की वेबसाईट पर दिये गये लिंक से मतदाता के द्वारा डाउनलोड की जा सकती है, इसके लिए cgsec.gov.in वेबसाईट में जाकर VOTER SEARCH & PRINT - URBAN एवं से VOTER SEARCH & PRINT - RURAL नामवार Search करके अपना मतदान केन्द्र का विवरण देखकर print कर सकते हैं।
मतदाता उपरोक्त में से कोई भी एक फोटोयुक्त पहचान-पत्र मतदान केन्द्र पर लेकर जाएगा और पीठासीन अधिकारी से पहचान करवाने के बाद वो अपना वोट डाल सकता है.
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