ETV Bharat / state

बिलासपुर में धारा 144 लागू

बढ़ते कोरोना के मामलों के मद्देनजर बिलासपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है.आगामी आदेश तक जिले में धारा 144 प्रभावी रहेगी.

SECTION 144 APPLIES IN BILASPUR
बिलासपुर में धारा 144 लागू
author img

By

Published : Mar 25, 2021, 7:09 PM IST

बिलासपुर: जिले में लगातार बढ़ते कोरोना मरीजों को देखते हुए कलेक्टर सारांश मित्तर ने जिले में धारा 144 लागू कर दिया है. आगामी आदेश तक जिले में धारा 144 लागू रहेगी. गाइडलाइन में कहां गया है कि होली मिलन या अन्य किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति आगामी आदेश तक नहीं होगी. होलिका दहन के दौरान सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करने की शर्त का कड़ाई से पालन करते हुए अधिकतम पांच व्यक्ति उपस्थित रह सकेंगे.जारी गाइडलाइन के अनुसार, हवाई, रेल और सड़क से यात्रा कर बाहर से आने वाले लोगों को सात दिन तक क्वॉरेंटाइन रहना होगा.

SECTION 144 APPLIES IN BILASPUR
बैठक में लिया गया फैसला

सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा. नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना की कार्रवाई की जाएगी. समस्त प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम, त्योहार, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, खेलकूद, मेला, समारोह पर रोक रहेगी. विवाह/अंत्येष्टि/दशगात्र में तमाम नियमों का पालन करते हुए अधिकतम 50 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति दी गई है.

छत्तीसगढ़ में नई गाइडलाइंस जारी, रायपुर में धारा 144 लागू

आदेश के प्रमुख बिंदु-

  • समस्त प्रकार के धरना,रैली,जुलूस पर आगामी आदेश तक प्रतिबंध
  • दो पहिया और चार पहिया वाहनों में क्रमशः 2 और 4 लोगों को ही बैठने की अनुमति
  • डीजे,नगाड़ा और ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध
  • सार्वजनिक स्थलों,सिनेमा,मॉल्स में आने-जाने वालों की दैनिक जांच अनिवार्य
  • किसी व्यक्ति के बीमार होने की स्थिति में कोविड-19 की जांच अनिवार्य होगी
  • जरूरत पड़ने पर किसी क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा सकता है

बिलासपुर: जिले में लगातार बढ़ते कोरोना मरीजों को देखते हुए कलेक्टर सारांश मित्तर ने जिले में धारा 144 लागू कर दिया है. आगामी आदेश तक जिले में धारा 144 लागू रहेगी. गाइडलाइन में कहां गया है कि होली मिलन या अन्य किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति आगामी आदेश तक नहीं होगी. होलिका दहन के दौरान सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करने की शर्त का कड़ाई से पालन करते हुए अधिकतम पांच व्यक्ति उपस्थित रह सकेंगे.जारी गाइडलाइन के अनुसार, हवाई, रेल और सड़क से यात्रा कर बाहर से आने वाले लोगों को सात दिन तक क्वॉरेंटाइन रहना होगा.

SECTION 144 APPLIES IN BILASPUR
बैठक में लिया गया फैसला

सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा. नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना की कार्रवाई की जाएगी. समस्त प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम, त्योहार, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, खेलकूद, मेला, समारोह पर रोक रहेगी. विवाह/अंत्येष्टि/दशगात्र में तमाम नियमों का पालन करते हुए अधिकतम 50 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति दी गई है.

छत्तीसगढ़ में नई गाइडलाइंस जारी, रायपुर में धारा 144 लागू

आदेश के प्रमुख बिंदु-

  • समस्त प्रकार के धरना,रैली,जुलूस पर आगामी आदेश तक प्रतिबंध
  • दो पहिया और चार पहिया वाहनों में क्रमशः 2 और 4 लोगों को ही बैठने की अनुमति
  • डीजे,नगाड़ा और ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध
  • सार्वजनिक स्थलों,सिनेमा,मॉल्स में आने-जाने वालों की दैनिक जांच अनिवार्य
  • किसी व्यक्ति के बीमार होने की स्थिति में कोविड-19 की जांच अनिवार्य होगी
  • जरूरत पड़ने पर किसी क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा सकता है
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.