बिलासपुर: लोक सेवा आयोग (PSC) परीक्षा में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (EWS) को आरक्षण देने के मामले पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. PSC ने 27 नवंबर 2019 को अपने विज्ञापन में EWS कैटेगरी को कोई भी आरक्षण नहीं दिया था. जिसे लेकर विक्रम सिंह और दूसरे कुछ लोगों ने हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में याचिका दायर की थी.
गौरतलब है, राज्य सरकार ने सितंबर 2019 में एसटी, एससी, ओबीसी और EWS कैटेगरी को आरक्षण देने के लिए अध्यादेश लाया था, लेकिन अध्यादेश को नियमानुसार विधानसभा में 6 सप्ताह के समय सीमा में पारित नहीं किए जाने के कारण समाप्त कर दिया गया. याचिकाकर्ताओं ने मामले को लेकर पीएससी को आवेदन भी दिया था, लेकिन कोई भी संतोषजनक जवाब पीएससी की ओर से नहीं दिया गया.
इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट के समक्ष याचिका प्रस्तुत की थी. जिसपर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. वहीं पीएससी की परीक्षा 9 फरवरी को होनी है. पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस भादुड़ी की सिंगल बेंच ने की है.