बिलासपुर: रतनपुर में रेप पीड़िता की मां के खिलाफ दर्ज एफआईआर के मामले में कोर्ट ने राहत दी है. बिलासपुर पुलिस ने कमेटी की रिपोर्ट को कोर्ट में पेश कर दिया है. रिपोर्ट को मामले की जांच में भी शामिल किया जाएगा. रतनपुर थाना प्रभारी को में लापरवाही बरतने का दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया गया है.
यह है पूरा मामला: रतनपुर में रेप पीड़िता की मां के खिलाफ 19 मई को रतनपुर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था. महिला की तत्काल गिरफ्तारी के बाद उसे जेल भेज दिया गया था. इस मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे थे. लोग पुलिस की इस कार्रवाई को द्वेषपूर्ण और प्लानिंग का हिस्सा बता रहे था. इसके बाद लोगों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस विभाग ने मामले की जांच के लिए टीम गठित की. टीम ने जांच रिपोर्ट सोमवार को कोर्ट में पेश किया, जिसके आधार पर पीड़िता का प्रतिपरीक्षण किया गया. मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने रेप पीड़िता की मां को राहत देते हुए जमानत दे दी है. बीते 9 दिन से रेप पीड़िता की मां जेल में थी.
एसडीओपी सिद्धार्थ बघेल को नोटिस: रतनपुर रेप पीड़िता की मां के खिलाफ एफआईआर के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है. मामले में लापरवाही पर तत्कालीन टीआई कृष्णकांत सिंह निलंबित हुए हैं. वहीं एसडीओपी सिद्धार्थ बघेल को नोटिस जारी किया गया है. जांच कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर एएसपी संतोष सिंह ने कार्रवाई की है. एएसपी के नेतृत्व में एसपी ने जांच टीम गठित की थी.