बिलासपुर : हाईकोर्ट की डबल बेंच (bilaspur highcourt ) ने राज्य शासन द्वारा आरक्षण 58 प्रतिशत की जारी की गई अधिसूचना को रद्द करते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया था. जिसके बाद बीते 20 सितंबर से होने वाली सभी चयन प्रक्रिया में अभ्यर्थियों का परिणाम यथावत रखा गया था. इसी बीच राज्य पीएससी ने शुक्रवार 30 सितंबर को 171 पदों के लिए आरक्षण के पुराने रोस्टर के आधार पर साक्षात्कार आयोजित किया था. इसे बिलासपुर निवासी अभ्यर्थी सत्येन्द्र सिंह ने हाईकोर्ट में चुनौती दी (petition against psc result in bilaspur highcourt ) थी.
क्या थी याचिका में दलील : याचिका में कहा गया था कि ''आयोग पुराने रोस्टर के आधार पर चयन प्रक्रिया कर रहा है. जो कि अवैधानिक है. मामले में जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई. इस दौरान पीएससी ने साक्षात्कार प्रक्रिया निलंबित करने की बात कही. बदली हुई परिस्थिति में पीएससी अपनी मुख्य परीक्षा की चयन सूची भी 50 प्रतिशत आरक्षण रोस्टर के आधार पर जारी करेगी जो कि, फिलहाल 58 प्रतिशत के आधार पर निर्धारित की गई थी.
कब हुआ था विज्ञापन जारी : राज्य प्रशासनिक सेवा के 171 पदों के लिए पीएससी ने दिसंबर 2021 में विज्ञापन जारी किया था, और मई 2022 में मुख्य परीक्षा आयोजित की गई थी. जिसमें 509 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए पात्र घोषित किए गए थे.