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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में लौटेगी रौनक, 6 सितंबर से ऑफलाइन शुरू होगी सुनवाई

हाइकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने अपने हस्ताक्षर से एक आदेश जारी कर दिया है. अपने आदेश में रजिस्ट्रार जनरल ने कहा है कि ऑफलाइन सुनवाई के दौरान, कोर्ट में आने वकीलों और याचिकाकर्ताओं को कोविड नियमों का सख्ती के साथ पालन करना होगा.

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Published : Sep 2, 2021, 2:29 PM IST

बिलासपुर: कोरोना काल के बाद एक बार फिर हाईकोर्ट में ऑफलाइन (Offline Hearing in High Court) सुनवाई होने वाली है. इससे जहां वकीलों की रौनक हाइकोर्ट में होगी, वहीं पक्षकरों की भीड़ भी नजर आएगी. सभी को कोविड के नियमों का पालन सभी को करना होगा. ऐसा नहीं करने वालों पर पेनाल्टी समेत भविष्य में कोर्ट परिसर के भीतर एंट्री पर रोक लगा दी जाएगी.

जिन वकीलों को केस फाइल करना है या फिर जिन्हें डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं. केवल उन्हें ही हाईकोर्ट आने की इजाजत होगी. एक केस के सिलसिले में केवल दो वकीलों को मौजूद रहने की इजाजत होगी. अगर किसी मामले में वकील या फिर पक्षकार वीडियो कांफ्रेंसिंग (Video Conferencing) द्वारा सुनवाई की मांग करता है, तो उसका फैसला संबंधित कोर्ट की बेंच ही करेगी.

आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्ति केस में राज्य और पक्षकारों को HC का नोटिस

लगभग 1.5 साल तक ऑनलाइन सुनवाई के बाद अब हाईकोर्ट में एक बार फिर ऑफलाइन सुनवाई (Offline Hearing) शुरू होने जा रही है. अब पहले की तरह ही इस बार फिर उच्च न्यायालय में वकील समेत पक्षकार सुनवाई के दौरान हिस्सा ले सकेंगे. हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल दीपक कुमार तिवारी ने इसको लेकर अपना आदेश जारी कर दिया है.

आदेश के अनुसार कोर्ट परिसर (Court Premises) में मौजूद लोगों को सख्ती के साथ कोविड नियमों का पालन करने का आदेश दिया गया है. जिसमें फेस मास्क पहनने के साथ-साथ, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है. इन नियमों का पालन नहीं करने वालों पर पेनाल्टी लगाने का भी प्रावधान किया गया है. साथ ही नियमों की अनदेखी करने वालों पर भविष्य में कोर्ट परिसर में प्रवेश पर पाबंदी भी लगाई जा सकती है.

बिलासपुर: कोरोना काल के बाद एक बार फिर हाईकोर्ट में ऑफलाइन (Offline Hearing in High Court) सुनवाई होने वाली है. इससे जहां वकीलों की रौनक हाइकोर्ट में होगी, वहीं पक्षकरों की भीड़ भी नजर आएगी. सभी को कोविड के नियमों का पालन सभी को करना होगा. ऐसा नहीं करने वालों पर पेनाल्टी समेत भविष्य में कोर्ट परिसर के भीतर एंट्री पर रोक लगा दी जाएगी.

जिन वकीलों को केस फाइल करना है या फिर जिन्हें डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं. केवल उन्हें ही हाईकोर्ट आने की इजाजत होगी. एक केस के सिलसिले में केवल दो वकीलों को मौजूद रहने की इजाजत होगी. अगर किसी मामले में वकील या फिर पक्षकार वीडियो कांफ्रेंसिंग (Video Conferencing) द्वारा सुनवाई की मांग करता है, तो उसका फैसला संबंधित कोर्ट की बेंच ही करेगी.

आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्ति केस में राज्य और पक्षकारों को HC का नोटिस

लगभग 1.5 साल तक ऑनलाइन सुनवाई के बाद अब हाईकोर्ट में एक बार फिर ऑफलाइन सुनवाई (Offline Hearing) शुरू होने जा रही है. अब पहले की तरह ही इस बार फिर उच्च न्यायालय में वकील समेत पक्षकार सुनवाई के दौरान हिस्सा ले सकेंगे. हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल दीपक कुमार तिवारी ने इसको लेकर अपना आदेश जारी कर दिया है.

आदेश के अनुसार कोर्ट परिसर (Court Premises) में मौजूद लोगों को सख्ती के साथ कोविड नियमों का पालन करने का आदेश दिया गया है. जिसमें फेस मास्क पहनने के साथ-साथ, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है. इन नियमों का पालन नहीं करने वालों पर पेनाल्टी लगाने का भी प्रावधान किया गया है. साथ ही नियमों की अनदेखी करने वालों पर भविष्य में कोर्ट परिसर में प्रवेश पर पाबंदी भी लगाई जा सकती है.

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