बिलासपुर: जिले में मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी ने स्वास्थ्य मितानिनों की भर्ती के लिए निकाले गए विज्ञापन को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. इस विज्ञापन में OBC वर्ग के लिए 27 फीसदी आरक्षण का उल्लेख किया गया था. मामले की सुनवाई करते हुए हईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य सचिव और गरियाबंद स्वास्थ्य विभाग अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.
बता दें कि राज्य सरकार के OBC वर्ग के लिए 27 फीसदी आरक्षण वाले मामले पर पहले से ही कोर्ट ने रोक लगा रखी है, लेकिन गरियाबंद में मितानिनों की भर्तियों को लेकर जारी किए गए विज्ञापन में OBC आरक्षण 27 फीसदी दर्शाया गया जो बड़ी गलती थी.
चिकित्सा अधिकारी को नोटिस जारी
पूरे मामले को लेकर कुणाल शुक्ला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसपर हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को नोटिस जारी किया है.