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मितानिन भर्ती के विज्ञापन में गड़बड़ी का मामला, HC ने स्वास्थ्य सचिव को दिया नोटिस

मितानिनों की भर्ती प्रक्रिया के विज्ञापन में आरक्षण से जुड़ी गड़बड़ी पर हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव को नोटिस जारी किया है. इस भर्ती के विज्ञापन में स्वास्थ्य विभाग ने OBC को 27 फीसदी आरक्षण देने का उल्लेख किया था.

HC का स्वास्थ्य सचिव को नोटिस
HC का स्वास्थ्य सचिव को नोटिस
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Published : Dec 4, 2019, 7:54 PM IST

बिलासपुर: जिले में मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी ने स्वास्थ्य मितानिनों की भर्ती के लिए निकाले गए विज्ञापन को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. इस विज्ञापन में OBC वर्ग के लिए 27 फीसदी आरक्षण का उल्लेख किया गया था. मामले की सुनवाई करते हुए हईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य सचिव और गरियाबंद स्वास्थ्य विभाग अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

बता दें कि राज्य सरकार के OBC वर्ग के लिए 27 फीसदी आरक्षण वाले मामले पर पहले से ही कोर्ट ने रोक लगा रखी है, लेकिन गरियाबंद में मितानिनों की भर्तियों को लेकर जारी किए गए विज्ञापन में OBC आरक्षण 27 फीसदी दर्शाया गया जो बड़ी गलती थी.

चिकित्सा अधिकारी को नोटिस जारी

पूरे मामले को लेकर कुणाल शुक्ला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसपर हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को नोटिस जारी किया है.

बिलासपुर: जिले में मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी ने स्वास्थ्य मितानिनों की भर्ती के लिए निकाले गए विज्ञापन को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. इस विज्ञापन में OBC वर्ग के लिए 27 फीसदी आरक्षण का उल्लेख किया गया था. मामले की सुनवाई करते हुए हईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य सचिव और गरियाबंद स्वास्थ्य विभाग अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

बता दें कि राज्य सरकार के OBC वर्ग के लिए 27 फीसदी आरक्षण वाले मामले पर पहले से ही कोर्ट ने रोक लगा रखी है, लेकिन गरियाबंद में मितानिनों की भर्तियों को लेकर जारी किए गए विज्ञापन में OBC आरक्षण 27 फीसदी दर्शाया गया जो बड़ी गलती थी.

चिकित्सा अधिकारी को नोटिस जारी

पूरे मामले को लेकर कुणाल शुक्ला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसपर हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को नोटिस जारी किया है.

Intro:गरियाबंद में मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वास्थ्य मितानिनों की भर्ती के लिए निकाले गए विज्ञापन को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस विज्ञापन में ओबीसी वर्ग के लिए 27 फ़ीसदी आरक्षण को दिखाया गया था। मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव व गरियाबंद स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। Body:बता दें कि राज्य सरकार द्वारा ओबीसी वर्ग के लिए 27 फ़ीसदी आरक्षण पर पहले से ही न्यायालय ने रोक लगा रखी है। लेकिन गरियाबंद में मितानिनों की भर्तियों को लेकर जारी किए गए विज्ञापन में ओबीसी आरक्षण 27 फ़ीसदी दर्शाया गया था। जिसको लेकर कुणाल शुक्ला ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।Conclusion:पूरे मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच द्वारा की गई।
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