गौरेला पेंड्रा मरवाही : एडीजे कोर्ट ने हत्या के दो अलग अलग मामलों में दोषियों को सजा सुनाई है. दोनों ही हत्या के मामलों में कोर्ट में पिछले 3 साल से केस चल रहा था. जिस पर सुनवाई के बाद दोषियों को सजा सुनाई गई.एक मामले में शराबी पति ने अपनी पत्नी के प्रेमी की हत्या के बाद उसके शव को छिपाया था. तो वहीं दूसरे मामले में जमीन हथियाने के लिए नानी की हत्या उसके ही परिजनों ने की थी.
नानी की थी हत्या : पहला मामला गौरेला थाना क्षेत्र का है. जहां 10 सितंबर 2020 को बुजुर्ग महिला ललियाबाई काशीपुरी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी. जिसकी लाश कंकाल के रूप में रेंजराभार के रतनजोत प्लांट में मिली थी.ललियाबाई के घर में ही आरोपी राजकुमार उर्फ अमृतलाल काशीपुरी रहता था.जो अक्सर ललियाबाई से पैसों की मांग करता और उसकी पुश्तैनी जमीन बेचने का दबाव बनाता. घटना के पहले भी आरोपी ने नानी को पास के नदी में फेंकने की योजना बनाई थी. लेकिन वो योजना फेल हो गई.
कैसे की हत्या : घटना वाले दिन आरोपी नानी को राशन दिलाने के नाम पर अपने साथ साइकिल में लेकर गया. इसी दौरान उसने ललियाबाई को सुनसान जगह में ले जाकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी.लाश को छिपाने के लिए आरोपी ने रतनजोत के पौधे लाकर शव को उससे ढंक दिया.इस घटना के बाद से आरोपी भी घर से गायब था.शव मिलने के बाद पुलिस का पहला शक आरोपी अमृतलाल पर ही गया. जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर सच उगलवाया. इस मामले मेंं फैसला सुनाते हुये एडीजे गौरेला किरण थवाईत ने आरोपी को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और धारा 201 के तहत पांच साल के सश्रम कारावास सहित आर्थिक दंड की सजा सुनाई है.
पत्नी के प्रेमी की हत्या : वहीं दूसरा मामला पत्नी के नाजायज रिश्ते से जुड़ा हुआ है. जहां शराबी पति ने उसकी पत्नी के साथ बात करते एक व्यक्ति को देखा और उसकी हत्या कर दी.मामला 20 फरवरी 2021 को गौरेला थाना के कोरजा गांव का है. जहां ईंट भट्ठा में काम करने वाले अजय कौल की लाश गांव के तालाब में मिली थी. इस मामले में खुलासा हुआ कि गांव में मृतक अजय कौल एक महिला से बात किया करता था.घटना वाले दिन भी वो महिला के साथ बात कर रहा था.तभी महिला का पति आरोपी रमेश कोल उर्फ रेचकु मौके पर आ गया. उसने पत्नी को डांट कर भगा दिया और अजय कौल से विवाद करने लगा.विवाद के दौरान उसने अजय की गर्दन तोड़कर हत्या कर दी.इसके बाद शव को बर्री तालाब में छिपा दिया.
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कैसे पकड़ा गया आरोपी : पुलिस ने पहले मृतक की पत्नी की रिपोर्ट पर गुमशुदगी का मामला दर्ज किया.इसके बाद में तालाब में जब अजय कौल का शव मिला तो हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरु की. अजय कौल के फोन रिकॉर्ड से ये मालूम हुआ कि वो महिला से बात किया करता था. पुलिस ने जब महिला और उसके पति से पूछताछ की तो मामला खुल गया.इस केस में आरोपी रेचकु को कोर्ट ने 302 के तहत आजीवन कारावास और धारा 201 के तहत पांच साल के सश्रम कारावास सहित अर्थदंड की सजा सुनाई है.