बिलासपुर: रायपुर नगर निगम के मेयर और स्पीकर निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर सोमवार को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई. बीजेपी ने यह याचिका दायर की थी.
बीजेपी पार्षद सूर्यकांत राठौर ने दायर की याचिका
बता दें कि रायपुर निगम कमिश्नर ने निर्वाचन के लिए दो दिन पहले नोटिस जारी किया था. लेकिन नियमानुसार सात दिन पहले नोटिस जारी करने का प्रावधान है. याचिका में कहा गया है कि, सिर्फ कलेक्टर ही नोटिस जारी कर सकते हैं. साथ ही कमिश्नर को नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं होने की भी बात इस याचिका में कही गयी.