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महिला से दुष्कर्म के तीन आरोपी को आजीवन कारावास, बिलासपुर जिला कोर्ट ने सुनाया फैसला

तीन साल पहले महिला से दुष्कर्म के मामले में बिलासपुर सत्र न्यायालय ने तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. 10 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है.

Bilaspur Court
बिलासपुर कोर्ट
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Published : Nov 20, 2022, 12:16 PM IST

बिलासपुर: बिलासपुर जिला न्यायालय ने महिला से दुष्कर्म करने वाले तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. महिला के साथ आरोपियों ने 3 साल पहले घटना को अंजाम दिया था. बिल्हा थाना क्षेत्र में घटना में बोलेरो सवार तीन आरोपियों ने महिला का अपहरण करके उसके साथ अनाचार किया था. इस मामले में कोर्ट ने तीनों आरोपियों को मृत्यु तक जेल में ही रहने की सजा सुनाई. 10-10 हजार रुपए जुर्माना लगाया है.

यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल भर्ती: बिलासपुर में अभ्यर्थियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, आंदोलन शुरू

जानें क्या है पूरा मामला: बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में रहने वाली 24 साल की एक महिला से अनजान युवक मोबाइल पर बात करता था. वह अपना नाम मनमोहन बंजारे बताता था, और महिला को रोज मिलने कहता था. 1 दिन महिला उसकी बातों में आकर 15 सितंबर 2019 को उससे मिलने बिल्हा थाना क्षेत्र के बिल्हा मोड़ के पास हिर्री पहुंच गई. शाम 4 बजे मिलने युवक ने उसे बुलाया था और मनमोहन बंजारे बोलेरो वाहन से पहुंचा था. आरोपी के साथ उसके चार और दोस्त थे. आरोपी मनमोहन ने मिलने के बहाने महिला को बुलाया और उसे बात करने के लिए जबरिया बोलेरो वाहन पर बिठा लिया. उसके साथ उसके दोस्त भी महिला को खींचकर अंदर बिठाया और उसकी आंख और मुंह पर पट्टी बांध दिए.

इसके बाद आरोपियों ने महिला को छुई खदान सिंगारपुर ले गए और उससे दुष्कर्म किया. इस दौरान आरोपी के दोस्त कुनदास और संतोष नामक व्यक्तियों ने महिला को पकड़ कर रखा था. लगभग रात 9:30 बजे एक राहगीर महिला की आवाज सुनकर रुक गया. तब आरोपी उसी हालत में महिला को वहीं छोड़कर भाग गए. मामले की शिकायत बिल्हा थाना में की गई. महिला की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया, बाद में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी अपने पूरा जीवनकाल जेल में ही बिताएंगे.

बिलासपुर: बिलासपुर जिला न्यायालय ने महिला से दुष्कर्म करने वाले तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. महिला के साथ आरोपियों ने 3 साल पहले घटना को अंजाम दिया था. बिल्हा थाना क्षेत्र में घटना में बोलेरो सवार तीन आरोपियों ने महिला का अपहरण करके उसके साथ अनाचार किया था. इस मामले में कोर्ट ने तीनों आरोपियों को मृत्यु तक जेल में ही रहने की सजा सुनाई. 10-10 हजार रुपए जुर्माना लगाया है.

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जानें क्या है पूरा मामला: बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में रहने वाली 24 साल की एक महिला से अनजान युवक मोबाइल पर बात करता था. वह अपना नाम मनमोहन बंजारे बताता था, और महिला को रोज मिलने कहता था. 1 दिन महिला उसकी बातों में आकर 15 सितंबर 2019 को उससे मिलने बिल्हा थाना क्षेत्र के बिल्हा मोड़ के पास हिर्री पहुंच गई. शाम 4 बजे मिलने युवक ने उसे बुलाया था और मनमोहन बंजारे बोलेरो वाहन से पहुंचा था. आरोपी के साथ उसके चार और दोस्त थे. आरोपी मनमोहन ने मिलने के बहाने महिला को बुलाया और उसे बात करने के लिए जबरिया बोलेरो वाहन पर बिठा लिया. उसके साथ उसके दोस्त भी महिला को खींचकर अंदर बिठाया और उसकी आंख और मुंह पर पट्टी बांध दिए.

इसके बाद आरोपियों ने महिला को छुई खदान सिंगारपुर ले गए और उससे दुष्कर्म किया. इस दौरान आरोपी के दोस्त कुनदास और संतोष नामक व्यक्तियों ने महिला को पकड़ कर रखा था. लगभग रात 9:30 बजे एक राहगीर महिला की आवाज सुनकर रुक गया. तब आरोपी उसी हालत में महिला को वहीं छोड़कर भाग गए. मामले की शिकायत बिल्हा थाना में की गई. महिला की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया, बाद में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी अपने पूरा जीवनकाल जेल में ही बिताएंगे.

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