बिलासपुर: कुरुद नगर पंचायत में कांग्रेस भवन के लिए जमीन आबंटित किए जाने के प्रस्ताव पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका दायर कर इस प्रस्ताव पर आपत्ति दर्ज कराई थी.
बता दें, कुरुद नगर पंचायत ने कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस भवन निर्माण के लिए 30 साल के लिए लीज पर निःशुल्क जमीन दिए जाने का प्रस्ताव पारित किया था. इसके खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आगामी सुनवाई तक प्रस्ताव पर रोक लगा दी है. कुरुद नगर पंचायत ने बीते 22 जून को यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि कुरुद नगर पंचायत स्थित शासकीय भूमि, कांग्रेस अध्यक्ष को कांग्रेस भवन के निर्माण के लिए तीस सालों के लिए लीज पर बगैर किसी शुल्क के आवंटित किया जाता है.
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पहले से जमीन लीज पर आवंटित
इस प्रस्ताव के विरोध में वार्ड क्रमांक पांच के पार्षद भानु चंद्राकर की ओर से जनहित याचिका दायर की गई. याचिका में कहा गया कि भूमि का आवंटन नियमों की अवहेलना है. यह भी कहा कि पूर्व में एक दूसरी जगह पर कांग्रेस भवन के लिए पहले से जमीन लीज पर आबंटित है और नियमानुसार दो शासकीय भूमि एक राजनीतिक दल को आवंटित नहीं की जा सकती. याचिका में यह भी बताया गया कि आवंटन केवल राजनीतिक दल का अध्यक्ष या महामंत्री कर सकते हैं, लेकिन इस मामले में आवेदन ब्लॉक अध्यक्ष ने किया है, जो नियम के विरूद्ध है.
नगर पंचायत कुरुद को नोटिस
मामले पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस पी आर रामचंद्र मेनन और जस्टिस पी पी साहू की बेंच ने इस याचिका की सुनवाई करते हुए इस प्रस्ताव पर रोक लगा दी है. सरकार के साथ-साथ नगर पंचायत कुरुद को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.