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मीसाबंदी सम्मान निधि मामले में हाईकोर्ट ने शासन से मांगा जवाब

मीसा बंदियों को मिलने वाली सम्मान राशि का अबतक भुगतान नहीं किया गया है. हाईकोर्ट ने सरकार को जवाब तलब किया गया है. कोर्ट ने सरकार को 2 सप्ताह का समय दिया है.

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
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Published : Jan 22, 2021, 4:40 AM IST

बिलासपुर: आपातकाल के समय जेल में बंद रहे मीसा बंदियों को मिलने वाली सम्मान राशि का अबतक भुगतान नहीं किया गया है. जबकि संबंध में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 90 दिनों का समय दिया था. 7 महीने बीत जाने के बाद भी कोर्ट के आदेश की अनदेखी की गई. हाईकोर्ट ने सरकार को जवाब तलब किया गया है. कोर्ट ने सरकार को 2 सप्ताह का समय दिया है.

पढ़ें: बिलासपुर: हवाई सेवा में देरी पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

नारायण सिंह चौहान ने अपने वकील के जरिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. इसमें बताया गया है कि हाईकोर्ट ने मई 2020 में शासन को आदेश जारी किया है. मीसा बंदियों की जनवरी 2019 से जनवरी 2020 तक की बकाया सम्मान राशि दी जाए. कोर्ट की ओर से इसके लिए 90 दिनों का समय दिया गया था. 7 महीने बीत जाने के बाद भी सम्मान निधि नहीं दी गई.

पढ़ें: बिलासपुर एयरपोर्ट संबंधी सभी प्रक्रिया को जल्द पूरा करे केंद्र सरकार: HC

छत्तीसगढ़ सरकार ने राशि पर लगाई रोक

गौरतलब है कि आपातकाल के समय के मीसा बंदियों को 2008 की तत्कालीन भाजपा सरकार ने मासिक सम्मान निधि का नियम बनाया था. जिसपर मौजूदा सरकार ने जनवरी 2019 में एक अधिसूचना जारी कर रोक लगा दी. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की डिविजन बेंच द्वारा की गई है.

बिलासपुर: आपातकाल के समय जेल में बंद रहे मीसा बंदियों को मिलने वाली सम्मान राशि का अबतक भुगतान नहीं किया गया है. जबकि संबंध में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 90 दिनों का समय दिया था. 7 महीने बीत जाने के बाद भी कोर्ट के आदेश की अनदेखी की गई. हाईकोर्ट ने सरकार को जवाब तलब किया गया है. कोर्ट ने सरकार को 2 सप्ताह का समय दिया है.

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नारायण सिंह चौहान ने अपने वकील के जरिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. इसमें बताया गया है कि हाईकोर्ट ने मई 2020 में शासन को आदेश जारी किया है. मीसा बंदियों की जनवरी 2019 से जनवरी 2020 तक की बकाया सम्मान राशि दी जाए. कोर्ट की ओर से इसके लिए 90 दिनों का समय दिया गया था. 7 महीने बीत जाने के बाद भी सम्मान निधि नहीं दी गई.

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छत्तीसगढ़ सरकार ने राशि पर लगाई रोक

गौरतलब है कि आपातकाल के समय के मीसा बंदियों को 2008 की तत्कालीन भाजपा सरकार ने मासिक सम्मान निधि का नियम बनाया था. जिसपर मौजूदा सरकार ने जनवरी 2019 में एक अधिसूचना जारी कर रोक लगा दी. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की डिविजन बेंच द्वारा की गई है.

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