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विनायक नेत्रालय को जवाब पेश करने का हाईकोर्ट ने दिया आखिरी मौका - जवाब पेश का आखिरी मौका

जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने विनायक नेत्रालय को जवाब पेश करने का आखिरी मौका दिया है.

High court gives last chance to present reply to Vinayak Netralaya
विनायक नेत्रालय को जवाब पेश करने का हाईकोर्ट ने दिया आखिरी मौका
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Published : Dec 4, 2019, 12:03 AM IST

बिलासपुर : कोरबा के मंगलम विहार कॉलोनी में हॉस्पिटल बनाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को उच्च न्यायालय ने सुनवाई हुई. मामले पर सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने विनायक नेत्रालय को जवाब पेश करने का आखिरी मौका देते हुए 4 हफ्ते का समय दिया है.

बता दें कि संजय कुमार तमकोरा ने जनहित याचिका दायर कर रिहायशी इलाके में हॉस्पिटल खोले जाने को लेकर उच्च न्यायालय में आपत्ति दर्ज कराई है. याचिका में उन्होंने कहा है कि 'रिहायशी इलाके में हॉस्पिटल होने से सड़क पर जाम लगने के साथ-साथ मेडिकल वेस्ट के कारण इलाके में प्रदूषण की समस्या भी होती है'

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का भी हवाला दिया है जिसमें रिहायशी इलाकों में व्यवसायिक गतिविधियों पर रोक की बात कही गई है.

जवाब पेश करने का अंतिम मौका

विनायक नेत्रालय के अलावा दो अस्पतालों ने अपने जवाब पेश किए थे. लेकिन कई बार समन भेजने के बावजूद विनायक नेत्रालय ने कोर्ट के सामने जवाब पेश नहीं किया. जिसको लेकर मंगलवार को उच्च न्यायालय ने नाराजगी जाहिर करते हुए विनायक नेत्रालय को जवाब पेश करने का अंतिम मौका दिया है.

अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी

अब मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी.

बिलासपुर : कोरबा के मंगलम विहार कॉलोनी में हॉस्पिटल बनाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को उच्च न्यायालय ने सुनवाई हुई. मामले पर सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने विनायक नेत्रालय को जवाब पेश करने का आखिरी मौका देते हुए 4 हफ्ते का समय दिया है.

बता दें कि संजय कुमार तमकोरा ने जनहित याचिका दायर कर रिहायशी इलाके में हॉस्पिटल खोले जाने को लेकर उच्च न्यायालय में आपत्ति दर्ज कराई है. याचिका में उन्होंने कहा है कि 'रिहायशी इलाके में हॉस्पिटल होने से सड़क पर जाम लगने के साथ-साथ मेडिकल वेस्ट के कारण इलाके में प्रदूषण की समस्या भी होती है'

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का भी हवाला दिया है जिसमें रिहायशी इलाकों में व्यवसायिक गतिविधियों पर रोक की बात कही गई है.

जवाब पेश करने का अंतिम मौका

विनायक नेत्रालय के अलावा दो अस्पतालों ने अपने जवाब पेश किए थे. लेकिन कई बार समन भेजने के बावजूद विनायक नेत्रालय ने कोर्ट के सामने जवाब पेश नहीं किया. जिसको लेकर मंगलवार को उच्च न्यायालय ने नाराजगी जाहिर करते हुए विनायक नेत्रालय को जवाब पेश करने का अंतिम मौका दिया है.

अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी

अब मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी.

Intro: कोरबा के मंगलम विहार कॉलोनी में हॉस्पिटल बनाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर आज उच्च न्यायालय ने सुनवाई की। मामले पर सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने विनायक नेत्रालय को जवाब पेश करने का आखरी मौका देते हुए 4 हफ्ते का समय दिया है।Body: बता दें कि संजय कुमार तमकोरा ने जनहित याचिका दायर कर रिहायशी इलाके में हॉस्पिटल खोले जाने को लेकर उच्च न्यायालय में आपत्ति दर्ज कराई है। अपनी याचिका में उन्होंने कहा है कि रिहायशी इलाके में हॉस्पिटल होने से सड़क पर जाम लगने के साथ-साथ मेडिकल वेस्ट के कारण इलाके में प्रदूषण की समस्या भी होती है। साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का भी हवाला दिया है जिसमें रिहायशी इलाकों में व्यवसायिक गतिविधियों पर रोक की बात कही गई है। मामले पर प्रारंभिक सुनवाई के दौरान न्यायालय ने प्रतिवादी पक्ष से जवाब मांगा था। जिसमें विनायक नेत्रालय के अलावा दो अस्पतालों ने अपने जवाब दिए थे लेकिन कई बार समन भेजने के बावजूद नेता विनायक हस्पताल ने जवाब कोर्ट के सामने पेश नहीं किया। जिसको लेकर आज उच्च न्यायालय ने नाराजगी जाहिर करते हुए विनायक नेत्रालय को जवाब पेश करने का अंतिम मौका दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी।Conclusion: पूरे मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रामचंद्र मैनन व पीपी साहू की खंडपीठ ने की है।
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