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निदेशक संचालनालय समेत सभी को वेतन, एरियर भुगतान करने का आदेश - bilaspur latest news

हाईकोर्ट ने निदेशक संचालनालय पंचायत, ग्रामीण विकास छत्तीसगढ़ और जनपद पंचायत जैजैपुर के सीईओ को सहायक शिक्षकों के वेतनमान और एरियर भुगतान का निर्देश दिया है.

निदेशक संचालनालय समेत अन्य को वेतन एरियर भुगतान करने का हाईकोर्ट ने दिया निर्देश
निदेशक संचालनालय समेत अन्य को वेतन एरियर भुगतान करने का हाईकोर्ट ने दिया निर्देश
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Published : Jan 2, 2020, 4:41 PM IST

बिलासपुर: उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने निदेशक संचालनालय पंचायत, ग्रामीण विकास छत्तीसगढ़ और जनपद पंचायत जैजैपुर के सीईओ को सहायक शिक्षकों के वेतनमान और एरियर भुगतान का निर्देश दिया गया है.

याचिकाकर्ता रोहित कुमार साहू और अन्य ने वेतन न मिलने को लेकर एक याचिका उच्च न्यायालय में लगाई थी. याचिका में बताया गया था कि याचिकाकर्ता सहायक शिक्षक के पद पर पिछले 10 साल से जैजैपुर जनपद पंचायत के अधीनस्थ अलग-अलग स्कूलों में कार्यरत है. वर्तमान में उनका संविलियन शिक्षा विभाग में कर दिया गया है. नियमानुसार नियुक्ति के दिनांक से एक ही पद पर 10 सालों तक कार्यरत रहने पर पदोन्नति दिए जाने का प्रावधान है.

पढ़े: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने साल 2019 में वो फैसले सुनाए जिसकी गूंज 2020 में भी रहेगी

वहीं पदोन्नति का लाभ नहीं मिलने पर नियमानुसार वेतनमान और एरियर दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन याचिकाकर्ताओं को वेतनमान और एरियर से वंचित रखा गया है. इसपर हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए वेतन और एरियर देने का आदेश दिया है.

बिलासपुर: उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने निदेशक संचालनालय पंचायत, ग्रामीण विकास छत्तीसगढ़ और जनपद पंचायत जैजैपुर के सीईओ को सहायक शिक्षकों के वेतनमान और एरियर भुगतान का निर्देश दिया गया है.

याचिकाकर्ता रोहित कुमार साहू और अन्य ने वेतन न मिलने को लेकर एक याचिका उच्च न्यायालय में लगाई थी. याचिका में बताया गया था कि याचिकाकर्ता सहायक शिक्षक के पद पर पिछले 10 साल से जैजैपुर जनपद पंचायत के अधीनस्थ अलग-अलग स्कूलों में कार्यरत है. वर्तमान में उनका संविलियन शिक्षा विभाग में कर दिया गया है. नियमानुसार नियुक्ति के दिनांक से एक ही पद पर 10 सालों तक कार्यरत रहने पर पदोन्नति दिए जाने का प्रावधान है.

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वहीं पदोन्नति का लाभ नहीं मिलने पर नियमानुसार वेतनमान और एरियर दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन याचिकाकर्ताओं को वेतनमान और एरियर से वंचित रखा गया है. इसपर हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए वेतन और एरियर देने का आदेश दिया है.

Intro:उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने निदेशक संचालनालय पंचायत व ग्रामीण विकास छत्तीसगढ़ एवं जनपद पंचायत जैजैपुर के सीईओ को सहायक शिक्षकों के वेतनमान व एरियर भुगतान का निर्देश दिया है। Body:याचिकाकर्ता रोहित कुमार साहू व अन्य ने याचिका उच्च न्यायालय में लगाई थी।याचिका में बताया गया था कि याचिकाकर्ता गए सहायक शिक्षक के पद पर पिछले 10 वर्षों से जैजैपुर जनपद पंचायत के अधीनस्थ अलग-अलग शालाओं में कार्यरत हैं। वर्तमान में उनका संविलियन शिक्षा विभाग में कर दिया गया है। नियमानुसार नियुक्ति के दिनांक से एक ही पद पर 10 वर्षों तक कार्यरत रहने पर पदोन्नति दिए जाने का प्रावधान है। Conclusion:पदोन्नति का लाभ नहीं मिलने पर नियमानुसार वेतनमान व एरियर दिये जाने का प्रावधान है।लेकिन याचिकाकर्ताओं को वेतनमान व एरियर से वंचित रखा गया है लिहाजा उनके बकाया राशि का भुगतान किया जाए। पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी की एकल पीठ ने की।
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