बिलासपुर: उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने निदेशक संचालनालय पंचायत, ग्रामीण विकास छत्तीसगढ़ और जनपद पंचायत जैजैपुर के सीईओ को सहायक शिक्षकों के वेतनमान और एरियर भुगतान का निर्देश दिया गया है.
याचिकाकर्ता रोहित कुमार साहू और अन्य ने वेतन न मिलने को लेकर एक याचिका उच्च न्यायालय में लगाई थी. याचिका में बताया गया था कि याचिकाकर्ता सहायक शिक्षक के पद पर पिछले 10 साल से जैजैपुर जनपद पंचायत के अधीनस्थ अलग-अलग स्कूलों में कार्यरत है. वर्तमान में उनका संविलियन शिक्षा विभाग में कर दिया गया है. नियमानुसार नियुक्ति के दिनांक से एक ही पद पर 10 सालों तक कार्यरत रहने पर पदोन्नति दिए जाने का प्रावधान है.
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वहीं पदोन्नति का लाभ नहीं मिलने पर नियमानुसार वेतनमान और एरियर दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन याचिकाकर्ताओं को वेतनमान और एरियर से वंचित रखा गया है. इसपर हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए वेतन और एरियर देने का आदेश दिया है.