बिलासपुरः विजयलक्ष्मी शर्मा द्वारा आईएएस एलेक्स पॉल मेनन के खिलाफ दायर की गई अवमानना याचिका मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट की सुनवाई पूरी हो गई है. हाईकोर्ट ने फिलहाल फैसले को सुरक्षित रखा है.
दरअसल, रायपुर निवासी विजयलक्ष्मी शर्मा की पचपेड़ी नाका के पास लगभग 7 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था. जानकारी के अनुसार ये अधिग्रहण कॉलोनी निर्माण के लिए वर्ष 1979-80 में किया गया था. अधिग्रहित भूमि के मुआवजे के लिए जमीन मालिक ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद ये मामला बिलासपुर हाईकोर्ट को रेफर कर दिया गया.
सुनवाई हुई पूरी
वर्ष 2008-09 में बिलासपुर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के हक में फैसला सुनाया था. इस बीच हाईकोर्ट ने निर्धारित समय में पुराने दर में आरडीए के चेयरमैन को मुआवजा देने का निर्देश दिया. इसके बाद निर्धारित समय में मुआवजा नहीं मिलने पर याचिकाकर्ता विजयलक्ष्मी शर्मा ने हाईकोर्ट में एक अवमानना याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट ने अब इस मामले में लंबी सुनवाई के बाद फिलहाल फैसले को सुरक्षित रख लिया है.
बिलासपुरः एलेक्स पॉल मेनन अवमानना याचिका मामले में सुनवाई पूरी, कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित - विजयलक्ष्मी शर्मा
विजयलक्ष्मी शर्मा द्वारा आईएएस एलेक्स पॉल मेनन के खिलाफ दायर की गई अवमानना याचिका मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट की सुनवाई पूरी हो गई है. हाईकोर्ट ने फिलहाल फैसले को सुरक्षित रखा है.
बिलासपुरः विजयलक्ष्मी शर्मा द्वारा आईएएस एलेक्स पॉल मेनन के खिलाफ दायर की गई अवमानना याचिका मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट की सुनवाई पूरी हो गई है. हाईकोर्ट ने फिलहाल फैसले को सुरक्षित रखा है.
दरअसल, रायपुर निवासी विजयलक्ष्मी शर्मा की पचपेड़ी नाका के पास लगभग 7 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था. जानकारी के अनुसार ये अधिग्रहण कॉलोनी निर्माण के लिए वर्ष 1979-80 में किया गया था. अधिग्रहित भूमि के मुआवजे के लिए जमीन मालिक ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद ये मामला बिलासपुर हाईकोर्ट को रेफर कर दिया गया.
सुनवाई हुई पूरी
वर्ष 2008-09 में बिलासपुर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के हक में फैसला सुनाया था. इस बीच हाईकोर्ट ने निर्धारित समय में पुराने दर में आरडीए के चेयरमैन को मुआवजा देने का निर्देश दिया. इसके बाद निर्धारित समय में मुआवजा नहीं मिलने पर याचिकाकर्ता विजयलक्ष्मी शर्मा ने हाईकोर्ट में एक अवमानना याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट ने अब इस मामले में लंबी सुनवाई के बाद फिलहाल फैसले को सुरक्षित रख लिया है.
Body:ज्ञात हो कि रायपुर निवासी विजयलक्ष्मी शर्मा की पचपेड़ी नाका के पास स्थित लगभग 7 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था । यह अधिग्रहण कालोनी निर्माण हेतु वर्ष 1979-80 में किया गया था । अधिग्रहित भूमि के मुआवजे के लिए भू मालिक ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाए थे । छत्तीसगढ़ स्थापना के साथ ही यह मामला बिलासपुर हाईकोर्ट को रेफर कर दिया गया । वहीं रायपुर विकास प्राधिकरण के गठन के बाद यह मामला रायपुर नगर निगम के बजाय आरडीए के पास भेज दिया गया । इस बीच वर्ष 2008-9 में बिलासपुर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के हक़ में फैसला सुनाया था और कहा था कि आर जमीन का दाम नए डर पर देने का आदेश दिया गया । लेकिन आरडीए पुराने डर पर मुआवजा देना चाह रही थी। इस बीच हाईकोर्ट ने निर्धारित समय में पुराने दर में आरडीए के चेयरमैन को मुआवजा देने का निर्देश दे दिया । लेकिन निर्धारित अवधि में मुआवजा नहीं मिलने पर याचिकाकर्ता विजयलक्ष्मी शर्मा ने हाईकोर्ट में एक अवमानना याचिका दायर की । हाईकोर्ट ने इस मामले में लम्बी सुनवाई के बाद सुनवाई पूरी कर फिलहाल फैसले को सुरक्षित रख लिया है ।
Conclusion: