बिलासपुरः विजयलक्ष्मी शर्मा द्वारा आईएएस एलेक्स पॉल मेनन के खिलाफ दायर की गई अवमानना याचिका मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट की सुनवाई पूरी हो गई है. हाईकोर्ट ने फिलहाल फैसले को सुरक्षित रखा है.
दरअसल, रायपुर निवासी विजयलक्ष्मी शर्मा की पचपेड़ी नाका के पास लगभग 7 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था. जानकारी के अनुसार ये अधिग्रहण कॉलोनी निर्माण के लिए वर्ष 1979-80 में किया गया था. अधिग्रहित भूमि के मुआवजे के लिए जमीन मालिक ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद ये मामला बिलासपुर हाईकोर्ट को रेफर कर दिया गया.
सुनवाई हुई पूरी
वर्ष 2008-09 में बिलासपुर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के हक में फैसला सुनाया था. इस बीच हाईकोर्ट ने निर्धारित समय में पुराने दर में आरडीए के चेयरमैन को मुआवजा देने का निर्देश दिया. इसके बाद निर्धारित समय में मुआवजा नहीं मिलने पर याचिकाकर्ता विजयलक्ष्मी शर्मा ने हाईकोर्ट में एक अवमानना याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट ने अब इस मामले में लंबी सुनवाई के बाद फिलहाल फैसले को सुरक्षित रख लिया है.
![undefined](https://s3.amazonaws.com/saranyu-test/etv-bharath-assests/images/ad.png)