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महापौर चुनाव: हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को रिज्वॉइंडर पेश करने के दिए आदेश

राज्य शासन की ओर से महापौर चुनाव को अप्रत्यक्ष रूप से कराए जाने के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई की गई.

Hearing on the petition of indirect election of Mayor
महपौर चुनाव पर सुनवाई याचिका
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Published : Nov 28, 2019, 2:57 PM IST

Updated : Nov 28, 2019, 3:46 PM IST

बिलासपुर: राज्य सरकार ने महापौर चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से कराए जाने को लेकर दायर याचिकाओं पर गुरुवार को उच्च न्यायालय में सुनवाई की गई. शासन के जवाब के बाद आज यानी गुरुवार को कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को रिज्वाइंडर पेश करने का आदेश दिया है.

महापौर चुनाव को अप्रत्यक्ष रूप से कराए जाने के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई की गई

इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने रिज्वॉइंडर पेश करने के लिए समय की मांग की है. आज मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन और जस्टिस पी पी साहू की खंडपीठ की ओर से की गई.

महापौर की शपथ कार्यप्रणाली को किया गया खत्म
बता दें कि 'राज्य सरकार ने 25 अक्टूबर को अधिसूचना जारी कर महापौर के चुनाव को अप्रत्यक्ष रूप से कराए जाने का फैसला लिया है. जिसको लेकर लोरमी विधायक धरमजीत सिंह समेत 5 लोगों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की हुई है.

पढ़ें- 2015 में किसानों ने बेचा था धान, अब होगा भुगतान

याचिका में कहा गया है कि 'महापौर की शपथ कार्यप्रणाली को खत्म कर दिया गया है, जिससे जनप्रतिनिधियों की प्रमाणिकता और संवैधानिकता पर प्रश्नचिन्ह लगता है. याचिका में सरकार के इस फैसले से महापौर के चुनाव में गुटबाजी और भ्रष्टाचार बढ़ जाने की बात भी कही गई है. अब मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी.

बिलासपुर: राज्य सरकार ने महापौर चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से कराए जाने को लेकर दायर याचिकाओं पर गुरुवार को उच्च न्यायालय में सुनवाई की गई. शासन के जवाब के बाद आज यानी गुरुवार को कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को रिज्वाइंडर पेश करने का आदेश दिया है.

महापौर चुनाव को अप्रत्यक्ष रूप से कराए जाने के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई की गई

इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने रिज्वॉइंडर पेश करने के लिए समय की मांग की है. आज मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन और जस्टिस पी पी साहू की खंडपीठ की ओर से की गई.

महापौर की शपथ कार्यप्रणाली को किया गया खत्म
बता दें कि 'राज्य सरकार ने 25 अक्टूबर को अधिसूचना जारी कर महापौर के चुनाव को अप्रत्यक्ष रूप से कराए जाने का फैसला लिया है. जिसको लेकर लोरमी विधायक धरमजीत सिंह समेत 5 लोगों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की हुई है.

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याचिका में कहा गया है कि 'महापौर की शपथ कार्यप्रणाली को खत्म कर दिया गया है, जिससे जनप्रतिनिधियों की प्रमाणिकता और संवैधानिकता पर प्रश्नचिन्ह लगता है. याचिका में सरकार के इस फैसले से महापौर के चुनाव में गुटबाजी और भ्रष्टाचार बढ़ जाने की बात भी कही गई है. अब मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी.

Intro:राज्य सरकार द्वारा महापौर चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से कराए जाने को लेकर दायर याचिकाओं पर आज उच्च न्यायालय ने सुनवाई की। मामले में शासन की ओर से कोर्ट में जवाब प्रस्तुत किया गया। शासन के जवाब के बाद आज कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को रिज्वाईंडर पेश करने का आदेश जारी किया है। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने रीजाइंडर पेश करने के लिए समय की मांग कर ली है।Body:बता दे कि राज्य सरकार ने 25 अक्टूबर को अधिसूचना जारी कर महापौर के चुनाव को अप्रत्यक्ष रूप से कराए जाने का फैसला लिया है। जिसको लेकर लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह समेत 5 लोगों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की हुई है। याचिका में कहा गया है कि महापौर की शपथ कार्यप्रणाली को खत्म कर दिया गया है जिससे जनप्रतिनिधियों की प्रमाणिकता व संवैधानिकता पर प्रश्नचिन्ह लगता है। याचिका में सरकार के इस फैसले से महापौर के चुनाव में गुटबाजी तथा भ्रष्टाचार बढ़ जाने की बात भी कही गई है।Conclusion:अब मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी। आज मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रामचंद्र मैनन व पी पी साहू की खंडपीठ द्वारा की गई।
Byte- advocate Rohit Sharma,lormi vidhayak Dharam Jeet singh ke vakil
Last Updated : Nov 28, 2019, 3:46 PM IST
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