बिलासपुर: कोरबा बिलासपुर मुख्य मार्ग की खराब स्थिति और इस मार्ग के बीच ग्राम सेंदरी रोड पर हादसों को रोकने और सड़क को सुरक्षित बनाने के मामले में बुधवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई में हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को लिखित में कार्ययोजना प्रस्तुत करने का निर्देश जारी किया है. इस मामले में हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद अगली सुनवाई 30 जनवरी को तय की गई है.
सेंदरी रोड पर ब्लैक स्पॉट: कुछ समय पहले बिलासपुर नगर निगम की खराब सड़कों को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. इस याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य की सड़कों को लेकर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर एक जनहित याचिका दायर करवाई थी. याचिका पर बुधवार को सुनवाई के दौरान सेंदरी रोड पर ब्लैक स्पॉट होने के कारण लगातार हादसे और मौत का मुद्दा न्यायमित्रों ने उठाया. कोर्ट में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से अंडर पास या ओवर पास के लिए मुख्यालय से स्वीकृति के इंतजार की बात कही है.मामले पर डिवीजन बेंच ने एनएच को आदेश दिया कि इस रोड के लिए बनाई गई पूरी कार्ययोजना लिखित में प्रस्तुत की जाय ताकि जानकारी मिल सके कि इस दिशा में क्या-क्या कार्य किए जा रहे हैं.
पिछली सुनवाई के दौरान भी न्यायमित्रों ने सेंदरी चौक में हुए हादसों के संबंध में जानकारी दी थी. राष्ट्रीय राजमार्ग सेंदरी चौक को ब्लैक स्पॉट होना स्वीकार चुका है. नेशनल हाइवे की ओर से इस संदर्भ में बताया गया कि रोड पर ब्रेकर बनाने के साथ ही पर्याप्त रोशनी और कर्मचारी भी तैनात किया गया है, जो वाहनों को अलर्ट करता है, इसके अलावा अंडर पास या ओवर पास बनाने की अनुशंसा भी दिल्ली मुख्यालय भेजने की जानकारी दी गई है.