बिलासपुर: हाईकोर्ट ने इस महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए 2022 में राज्य सिविल सेवा परीक्षा के लिए जारी विज्ञापन पर परीक्षा के अंतिम निर्णय पर रोक लगा दी है. अब इस मामले में आगामी सुनवाई मार्च महीने के दूसरे हफ्ते में संभावित है. जस्टिस पीपी साहू के सिंगल बेंच में इस मामले में सुनवाई हुई.
हाई कोर्ट में सुनवाई की अगली तारीख की है: सीजीपीएससी के रिजल्ट में लगी रोक हटाने को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद इसकी अगली तारीख तय कर दी है. इस मामलर में पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने फैसला दे दिया है. जानकारी हो कि 19 सितंबर को हाई कोर्ट ने 50 प्रतिशत आरक्षण को असंवैधानिक बताते हुए राज्य में लागू 58 प्रतिशत आरक्षण को रद्द कर दिया था. जिसका व्यापक असर राज्य में चल रही भर्ती प्रक्रियाओं पर पड़ा था.
साक्षात्कार के परिणाम पर रोक लगा दी थी: इसके बाद छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने सीजीपीएससी 2021 के साक्षात्कार के परिणाम पर रोक लगा दी थी. आयोग के इस फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ता प्रशांत तिवारी सहित 20 अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. कोर्ट ने बीते सुनवाई में राज्य शासन से शपथपत्र के साथ जवाब तलब किया था. जिस पर शासन ने जवाब दिया.
शासन इस मामले में कुछ भी निर्णय नहीं ले सकता: शासन ने जवाब देते हुए कहा था कि "चूंकि आरक्षण का मसला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. इसलिए शासन इस मामले में कुछ भी निर्णय नहीं ले सकता. वहीं याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में 2022 में राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा को लेकर जारी विज्ञापन को औचित्य बताते सवाल उठाते हुए कहा था कि बगैर आरक्षण रोस्टर के जारी किया गया विज्ञापन नियम विरुद्ध है."