बिलासपुर: जाति मामले में हाईकोर्ट ने ऋचा जोगी की याचिका पर सुनवाई 22 नवंबर के लिए बढ़ा दी है. ऋचा जोगी ने मुंगेली जिला जाति छानबीन समिति से जारी नोटिस के खिलाफ रिट याचिका दायर की हुई है. अपनी याचिका में ऋचा ने बताया कि उनके पूर्वज 1950 के पूर्व से ही मुंगेली के पास रहते आ रहे हैं और सारे दस्तावेज में वो गोंड जाती की हैं.
ऋचा जोगी का आरोप है कि उनके पति अमित जोगी और ससुर दिवंगत अजीत जोगी मरवाही से विधायक रहे हैं. ससुर के निधन के कारण मरवाही सीट पर उप चुनाव होने जा रहा है. जिसके कारण विरोधी कांग्रेस पार्टी ने बदले की भावना से काम करते हुए उन्हें छानबीन समिति द्वारा नोटिस जारी कराया है.
ऋचा ने दस्तावेज जमा करने मांगा था समय
छानबीन समिति ने ऋचा जोगी को 8 अक्टूबर को कारण बताओ नोटिस जारी कर मामले में 12 अक्टूबर तक जवाब मांगा था. जिसमें ऋचा की ओर से 10 दिन का समय मांगा गया था. उनकी ओर से कहा गया है कि दस्तावेज जो पंजीयक ऑफिस से चाहिए उसके लिए उन्होंने आवेदन ऑनलाइन लगाई है, पर ऑफिस के स्टाफ कोरोना पीड़ित होने के कारण अभी ऑफिस बंद है. इसलिए दस्तावेज पेश करने की समय दिया जाए.
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संत कुमार नेताम ने दायर की थी कैविएट याचिका
गौरतलब है कि पूरे मामले को लेकर संत कुमार नेताम ने पहले ही कैविएट याचिका हाईकोर्ट में दायर कर दी थी. नेताम ने अपनी याचिका में कहा था कि अगर ऋचा जोगी छानबीन समिति के नोटिस के खिलाफ याचिका दाखिल करती हैं, तो सुनवाई के दौरान उन्हें भी पक्षकार बनाया जाए.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, अजीत जोगी और अमित जोगी का जाति विवाद लंबे समय से चल रहा है. इसे लेकर राज्य स्तरीय छानबीन समिति ने अमित जोगी के जाति प्रमाण पत्र को निरस्त भी कर दिया है. जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. इसी दौरान 3 नवंबर को मरवाही विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होना है. जिसमें जनता कांग्रेस की ओर से अमित जोगी चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन जाति प्रमाण पत्र निरस्त होने के बाद उनका नामांकन खारिज हो गया है. नामांकन को लेकर पहले से आशंकित अमित जोगी ने अपनी पत्नी ऋचा जोगी की अनुसूचित जन जाति का प्रमाण पत्र मुंगेली जिले के एक गांव का पता देकर बनवा लिया था. जिसपर 17 जुलाई को कांग्रेस ने इसपर भी आपत्ति जताई थी. जिसके बाद ऋचा जोगी का जाति प्रमाण को निलंबित कर दिया गया है. इसी के साथ अमित जोगी और ऋचा जोगी दोनों चुनाव मैदान से बाहर हो गए हैं.