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अमन सिंह केस में एसीबी 24 सितंबर तक पेश करे आय व्यय का ब्यौरा-HC

पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह की याचिका पर हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केस डायरी प्रस्तुत करने को कहा है. साथ ही 24 सितंबर तक आय-व्यय का ब्योरा भी प्रस्तुत करने को कहा है.

Hearing in High Court in former Chief Secretary Aman Singh case
पूर्व मुख्य सचिव अमन सिंह मामले में हाइकोर्ट में हुई सुनवाई
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Published : Sep 6, 2021, 5:23 PM IST

Updated : Sep 6, 2021, 7:00 PM IST

बिलासपुर : पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह (Former Chief Minister Dr. Raman Singh) के प्रमुख सचिव (principal Secretary) रहे अमन सिंह की याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई. सुनवाई में एसीबी ने अपना जवाब प्रस्तुत किया है. अमन सिंह के आवेदन पर ACB ने खंडन नहीं किया. अमन सिंह ने आवेदन प्रस्तुत कर कहा था कि उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता ही नहीं है.

जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच में हुई सुनवाई

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने केस डायरी प्रस्तुत करने का आदेश दिया है. साथ ही आय-व्यय की गणना कर ब्योरा 24 सितंबर तक प्रस्तुत करने को कहा है. बता दें कि अमन सिंह पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित किये जाने का आरोप है. मामले की सुनवाई जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच में हुई.

एसीबी-ईओडब्ल्यू में हुई थी शिकायत

गौरतलब है कि रायपुर निवासी उचित शर्मा ने अमन सिंह और यास्मीन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाते हुए एसीबी और ईओडब्ल्यू में शिकायत की थी. शिकायत के आधार पर एसीबी और ईओडब्ल्यू ने अपनी कार्यवाही शुरू की. इस कार्यवाही के खिलाफ अमन सिंह और यास्मीन सिंह ने हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं प्रस्तुत की. प्रारंभिक सुनवाई में ही हाई कोर्ट ने दोनों के खिलाफ नो कोर्सिव स्टेप यानी किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्यवाही पर रोक लगा दी थी.

मामले की अगली सुनवाई 24 को

इसी याचिका पर अमन सिंह ने एक आवेदन प्रस्तुत कर कहा कि जिस दस्तावेज की बिनाह पर उनपर कार्यवाही की जा रही है, प्रथम दृष्टया उनपर यह मामला बनता ही नहीं है. वहीं मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी.

बिलासपुर : पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह (Former Chief Minister Dr. Raman Singh) के प्रमुख सचिव (principal Secretary) रहे अमन सिंह की याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई. सुनवाई में एसीबी ने अपना जवाब प्रस्तुत किया है. अमन सिंह के आवेदन पर ACB ने खंडन नहीं किया. अमन सिंह ने आवेदन प्रस्तुत कर कहा था कि उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता ही नहीं है.

जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच में हुई सुनवाई

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने केस डायरी प्रस्तुत करने का आदेश दिया है. साथ ही आय-व्यय की गणना कर ब्योरा 24 सितंबर तक प्रस्तुत करने को कहा है. बता दें कि अमन सिंह पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित किये जाने का आरोप है. मामले की सुनवाई जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच में हुई.

एसीबी-ईओडब्ल्यू में हुई थी शिकायत

गौरतलब है कि रायपुर निवासी उचित शर्मा ने अमन सिंह और यास्मीन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाते हुए एसीबी और ईओडब्ल्यू में शिकायत की थी. शिकायत के आधार पर एसीबी और ईओडब्ल्यू ने अपनी कार्यवाही शुरू की. इस कार्यवाही के खिलाफ अमन सिंह और यास्मीन सिंह ने हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं प्रस्तुत की. प्रारंभिक सुनवाई में ही हाई कोर्ट ने दोनों के खिलाफ नो कोर्सिव स्टेप यानी किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्यवाही पर रोक लगा दी थी.

मामले की अगली सुनवाई 24 को

इसी याचिका पर अमन सिंह ने एक आवेदन प्रस्तुत कर कहा कि जिस दस्तावेज की बिनाह पर उनपर कार्यवाही की जा रही है, प्रथम दृष्टया उनपर यह मामला बनता ही नहीं है. वहीं मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी.

Last Updated : Sep 6, 2021, 7:00 PM IST
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