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पूर्व IAS बाबूलाल अग्रवाल को HC ने दी जमानत

पूर्व IAS बाबूलाल अग्रवाल को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने बाबूलाल की जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है. बाबूलाल अग्रवाल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में हैं.

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पूर्व IAS बाबूलाल अग्रवाल की जमानत याचिका स्वीकार
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Published : Feb 10, 2021, 9:50 PM IST

बिलासपुर: पूर्व IAS बाबूलाल अग्रवाल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने बाबूलाल अग्रवाल की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है. हालांकि ईडी के वकील ने कहा है कि वे हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे. बता दें कि बाबूलाल अग्रवाल ने एक बार जमानत याचिका को विड्रॉ करके दोबारा हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी.

वर्तमान में बाबूलाल अग्रवाल मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत न्यायिक हिरासत में हैं. बाबूलाल के वकील ने बहस के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पी चिदंबरम को मिली जमानत का जिक्र कर बाबूलाल को जमानत दिए जाने का आग्रह किया था. सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से मौजूद वकील ने बाबूलाल की जमानत का विरोध किया. उन्होंने कहा कि बाबूलाल की गिरफ्तारी से पहले ही 39 करोड़ का मामला अपील कमेटी में पेंडिंग है. वहीं नवंबर में गिरफ्तारी के बाद 28 करोड़ का दूसरा केस सामने आ गया है. इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए.

पूर्व IAS बाबूलाल अग्रवाल की 27 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त, ED ने की कार्रवाई

हाईकोर्ट ने स्वीकार की जमानत याचिका

पूरे केस पर सुनवाई करने के बाद जस्टिस सामंत की सिंगल बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था. जिसे बुधवार को जारी कर दिया गया है. सिंगल बेंच ने बाबूलाल की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें एक बड़ी राहत दी है.

बिलासपुर: पूर्व IAS बाबूलाल अग्रवाल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने बाबूलाल अग्रवाल की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है. हालांकि ईडी के वकील ने कहा है कि वे हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे. बता दें कि बाबूलाल अग्रवाल ने एक बार जमानत याचिका को विड्रॉ करके दोबारा हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी.

वर्तमान में बाबूलाल अग्रवाल मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत न्यायिक हिरासत में हैं. बाबूलाल के वकील ने बहस के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पी चिदंबरम को मिली जमानत का जिक्र कर बाबूलाल को जमानत दिए जाने का आग्रह किया था. सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से मौजूद वकील ने बाबूलाल की जमानत का विरोध किया. उन्होंने कहा कि बाबूलाल की गिरफ्तारी से पहले ही 39 करोड़ का मामला अपील कमेटी में पेंडिंग है. वहीं नवंबर में गिरफ्तारी के बाद 28 करोड़ का दूसरा केस सामने आ गया है. इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए.

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हाईकोर्ट ने स्वीकार की जमानत याचिका

पूरे केस पर सुनवाई करने के बाद जस्टिस सामंत की सिंगल बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था. जिसे बुधवार को जारी कर दिया गया है. सिंगल बेंच ने बाबूलाल की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें एक बड़ी राहत दी है.

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