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Complaint against Akshay Kumar: अभिनेता अक्षय कुमार के खिलाफ गृह मंत्रालय में शिकायत, देश के नक्शे के अपमान का आरोप ! - राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971

बॉलीवुड एक्टर और फिल्म स्टार अक्षय कुमार पर पेंड्रा के रहने वाले एक वकील ने भारत के नक्शे का अपमान करने का आरोप लगाया है. वकील ने जिले के पुलिस अधिकारी सहित केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार को भी मामले की लिखित शिकायत की है.

Complaint against Akshay Kumar
अक्षय कुमार के खिलाफ गृह मंत्रालय में शिकायत
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Published : Feb 14, 2023, 10:03 PM IST

Updated : Feb 15, 2023, 12:14 AM IST

जीपीएम: पेंड्रा निवासी अधिवक्ता ने शिकायत में लिखा है कि "फिल्म स्टार अक्षय कुमार ग्लोब पर बने भारत के मानचित्र पर जूता पहनकर खड़े हैं. जो ग्लोब और भारत के नक्शे का अपमान है. इस मामले के लिए दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई की जानी चाहिए".

वकील ने केंद्रीय गृह मंत्रालय में की अक्षय कुमार की शिकायत: पेंड्रा के रहने वाले अधिवक्ता वीरेंद्र पंजाबी ने मंगलवार को जिले के पुलिस अधिकारी सहित गृह मंत्रालय भारत सरकार को एक पत्र लिखते हुए लिखित शिकायत दर्ज किया है. जिसमें उन्होंने कहा है "कि बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार उर्फ राजीव भाटिया ने अपने सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल की है. उन्होंने वीडियो पोस्ट कर भारत के नक्शे का अपमान किया है और लोगों की भावनाएं आहत की हैं. उन्होंने अक्षय कुमार के इस तरह से भारत माता के नक्शे पर खड़े होने को भारतीय नक्शे का अपमान बताया है. अक्षय कुमार के इस कृत्य को राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत दंडनीय है. यही कारण है कि अधिवक्ता वीरेंद्र पंजाबी ने इसकी शिकायत नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्रालय और एवं महाराष्ट्र के गृह मंत्री से की है. शिकायतकर्ता ने पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है."

आरोप लगाने वाले वकील ने पत्र में यह लिखा: अधिवक्ता ने पत्र में लिखा कि "अक्षय कुमार उर्फ राजीव भाटिया ने अपने सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल की है. जिसमें वह ग्लोब मैप पर जूता पहनकर भारत माता के नक्शे पर खड़े हैं. उनका इस तरह से भारत माता के नक्शे पर खड़ा होना भारतीय नक्शे का अपमान है. जिस तरह वह भारत के मानचित्र पर जूता पहनकर खड़े हुए हैं. उससे मेरी भावनाएं आहत हो रही हैं. उसका यह कृत्य राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत दण्डनीय है. ऐसी स्थिति में अक्षय कुमार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए. नक्शे में खड़े हुए फोटो को डिलीट कराते हुए कार्रवाई की जानी चाहिए."

यह भी पढ़ें: GPM crime news: नाबालिग के साथ दुष्कर्म और छेड़छाड़ मामले में दो आरोपी गिरफ्तार

यह कहता है कानून: राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 देश के राष्ट्रीय प्रतीकों, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रगान, संविधान और भारत के मानचित्र समेत अन्य के अपमान पर रोक लगाता है. ऐसा करना भारतीय संविधान की अवमानना के तहत आता है.

जीपीएम: पेंड्रा निवासी अधिवक्ता ने शिकायत में लिखा है कि "फिल्म स्टार अक्षय कुमार ग्लोब पर बने भारत के मानचित्र पर जूता पहनकर खड़े हैं. जो ग्लोब और भारत के नक्शे का अपमान है. इस मामले के लिए दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई की जानी चाहिए".

वकील ने केंद्रीय गृह मंत्रालय में की अक्षय कुमार की शिकायत: पेंड्रा के रहने वाले अधिवक्ता वीरेंद्र पंजाबी ने मंगलवार को जिले के पुलिस अधिकारी सहित गृह मंत्रालय भारत सरकार को एक पत्र लिखते हुए लिखित शिकायत दर्ज किया है. जिसमें उन्होंने कहा है "कि बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार उर्फ राजीव भाटिया ने अपने सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल की है. उन्होंने वीडियो पोस्ट कर भारत के नक्शे का अपमान किया है और लोगों की भावनाएं आहत की हैं. उन्होंने अक्षय कुमार के इस तरह से भारत माता के नक्शे पर खड़े होने को भारतीय नक्शे का अपमान बताया है. अक्षय कुमार के इस कृत्य को राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत दंडनीय है. यही कारण है कि अधिवक्ता वीरेंद्र पंजाबी ने इसकी शिकायत नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्रालय और एवं महाराष्ट्र के गृह मंत्री से की है. शिकायतकर्ता ने पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है."

आरोप लगाने वाले वकील ने पत्र में यह लिखा: अधिवक्ता ने पत्र में लिखा कि "अक्षय कुमार उर्फ राजीव भाटिया ने अपने सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल की है. जिसमें वह ग्लोब मैप पर जूता पहनकर भारत माता के नक्शे पर खड़े हैं. उनका इस तरह से भारत माता के नक्शे पर खड़ा होना भारतीय नक्शे का अपमान है. जिस तरह वह भारत के मानचित्र पर जूता पहनकर खड़े हुए हैं. उससे मेरी भावनाएं आहत हो रही हैं. उसका यह कृत्य राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत दण्डनीय है. ऐसी स्थिति में अक्षय कुमार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए. नक्शे में खड़े हुए फोटो को डिलीट कराते हुए कार्रवाई की जानी चाहिए."

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यह कहता है कानून: राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 देश के राष्ट्रीय प्रतीकों, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रगान, संविधान और भारत के मानचित्र समेत अन्य के अपमान पर रोक लगाता है. ऐसा करना भारतीय संविधान की अवमानना के तहत आता है.

Last Updated : Feb 15, 2023, 12:14 AM IST
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