बिलासपुर: छत्तीसगढ़ दुग्ध महासंघ को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से राहत मिली है. अब दुग्ध महासंघ के कर्मचारियों को उच्च पेंशन स्कीम का फायदा मिलेगा. दुग्ध महासंघ ने छत्तीसगढ़ में पेंशन और उससे फायदे को लेकर याचिका दायर की थी. इस याचिका में बताया गया था कि उन्हें 1995 के पेंशन योजना के लाभ के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद मिल रहे 2016 के लाभ को बिना जानकारी दिये ईपीएफओ विभाग ने बंद कर दिया.
EPFO के फैसले को दुग्ध महासंघ ने हाईकोर्ट में दी थी चुनौती: ईपीएएफओ के इस निर्णय को हाई कोर्ट में महासंघ ने चैलेंज किया. जिसपर हाई कोर्ट ने महासंघ को अंतरिम राहत दी है. मामले की सुनवाई तक महासंघ को उच्च पेंशन योजना का लाभ मिलते रहेगा
छत्तीसगढ़ दुग्ध महासंघ के पेंशनभोगी खुश: छत्तीसगढ़ दुग्ध महासंघ के पेंशनभोगियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने अपने जारी आदेश में कहा है कि कर्मचारियों को उच्च दर पर पेंशन जारी रखा जाय. हाईकोर्ट ने ईएफओ विभाग को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि मामले में विधिवत सुनवाई के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी. आपको जानकारी दें कि प्रदेश के दुग्ध महासंघ के कर्मचारी 1995 के पेंशन स्कीम के तहत पेंशन लाभ ले रहे थे. इन कर्मचारियों को 2016 के सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के तहत उच्च पेंशन स्कीम का लाभ मिल रहा था.लेकिन ईपीएफओ विभाग ने बिना किसी सुनवाई के इन कर्मचारियों के पेंशन में कटौती कर दी. जिसे आज हाईकोर्ट ने गैरकानूनी करार दिया है