बिलासपुर : राज्य शासन की नई रेत खनन नीति के खिलाफ लगी याचिका में बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.
राज्य शासन की नई रेत खनन नीति के खिलाफ अलग-अलग आपत्तियों को लेकर कई जनहित याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर की गई हैं, जिसमें सर्व आदिवासी समाज ने अपनी याचिका में कहा है कि, 'राज्य सरकार ने प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में प्राइवेट लोगों को रेत उत्खनन की अनुमति दे दी है, जबकि अनुसूचित क्षेत्र में सरकार ही रेत उत्खनन कर सकती है'.
पूरे मामले की सुनवाई बुधवार को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन और पी.पी साहू की डिवीजन बेंच ने की.