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रेत खनन नीति के खिलाफ लगी याचिका पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब - नई रेत खनन नीति को हाईकोर्ट में चुनौती

सरकार की रेत खनन नीति के खिलाफ लगी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है.

chhattisgarh highcourt wants response from state government for pil filed against the new sand policy
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
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Published : Jan 8, 2020, 7:33 PM IST

बिलासपुर : राज्य शासन की नई रेत खनन नीति के खिलाफ लगी याचिका में बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

राज्य शासन की नई रेत खनन नीति के खिलाफ अलग-अलग आपत्तियों को लेकर कई जनहित याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर की गई हैं, जिसमें सर्व आदिवासी समाज ने अपनी याचिका में कहा है कि, 'राज्य सरकार ने प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में प्राइवेट लोगों को रेत उत्खनन की अनुमति दे दी है, जबकि अनुसूचित क्षेत्र में सरकार ही रेत उत्खनन कर सकती है'.

पूरे मामले की सुनवाई बुधवार को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन और पी.पी साहू की डिवीजन बेंच ने की.

बिलासपुर : राज्य शासन की नई रेत खनन नीति के खिलाफ लगी याचिका में बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

राज्य शासन की नई रेत खनन नीति के खिलाफ अलग-अलग आपत्तियों को लेकर कई जनहित याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर की गई हैं, जिसमें सर्व आदिवासी समाज ने अपनी याचिका में कहा है कि, 'राज्य सरकार ने प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में प्राइवेट लोगों को रेत उत्खनन की अनुमति दे दी है, जबकि अनुसूचित क्षेत्र में सरकार ही रेत उत्खनन कर सकती है'.

पूरे मामले की सुनवाई बुधवार को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन और पी.पी साहू की डिवीजन बेंच ने की.

Intro:राज्य शासन द्वारा जारी नई रेत खनन नीति को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। जिस पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।Body:राज्य शासन की नई रेत नीति के खिलाफ अलग-अलग आपत्तियो को लेकर कई जनहित याचिकाए उच्च न्यायालय में दायर की गई है। जिसमें सर्व आदिवासी समाज ने अपनी याचिका में कहां है कि राज्य सरकार ने प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में प्राइवेट लोगों को रेत उत्खनन की अनुमति दे दी है।जबकि अनुसूचित क्षेत्र में सरकार ही कर सकती है रेत उत्खनन। Conclusion: पूरे मामले की सुनवाई आज हाईकोर्ट चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन व पी.पी साहू की डिवीजन बेंच द्वारा की गई।
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