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डॉ. सियाराम साहू की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला - डॉ सियाराम साहू की याचिका पर सुनवाई

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सत्ता आने के बाद डॉ. सियाराम साहू को छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया था. राज्य सरकार के इस फैसले को सियाराम ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. इस मामले में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है.

chhattisgarh High court
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
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Published : May 13, 2021, 7:36 PM IST

बिलासपुर: डॉक्टर सियाराम साहू की ओर से दायर याचिका पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. डॉ. सियाराम साहू की जुलाई 2018 में छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हुई थी. भाजपा की सरकार में सियाराम साहू की नियुक्ति बतौर अध्यक्ष 3 साल के लिए हुई थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सत्ता आने के बाद उन्हें पिछले साल इस पद से हटा दिया गया.

राज्य सरकार के इस फैसले को सियाराम ने अपने वकील यूएनएस देव के जरिए हाईकोर्ट में चुनौती दी है. अपनी याचिका में सियाराम ने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही सरकार पर द्वेषपूर्ण उन्हे पद से हटाने का आरोप लगाया है.

एक गलती के लिए दो बार सजा नहीं दी जा सकती: HC

हाईकोर्ट जारी कर सकता है फैसला

डॉक्टर सियाराम साहू ने सरकार के फैसले को रद्द करने की मांग हाईकोर्ट से की है. पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस पी सेम कोशी की सिंगल बेंच ने की. मामले में कभी भी हाईकोर्ट अपना आदेश जारी कर सकता है.

बिलासपुर: डॉक्टर सियाराम साहू की ओर से दायर याचिका पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. डॉ. सियाराम साहू की जुलाई 2018 में छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हुई थी. भाजपा की सरकार में सियाराम साहू की नियुक्ति बतौर अध्यक्ष 3 साल के लिए हुई थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सत्ता आने के बाद उन्हें पिछले साल इस पद से हटा दिया गया.

राज्य सरकार के इस फैसले को सियाराम ने अपने वकील यूएनएस देव के जरिए हाईकोर्ट में चुनौती दी है. अपनी याचिका में सियाराम ने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही सरकार पर द्वेषपूर्ण उन्हे पद से हटाने का आरोप लगाया है.

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हाईकोर्ट जारी कर सकता है फैसला

डॉक्टर सियाराम साहू ने सरकार के फैसले को रद्द करने की मांग हाईकोर्ट से की है. पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस पी सेम कोशी की सिंगल बेंच ने की. मामले में कभी भी हाईकोर्ट अपना आदेश जारी कर सकता है.

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