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दूसरे राज्यों के इंडस्ट्रियल वेस्ट पर लगी रोक, HC ने केंद्रीय पर्यावरण बोर्ड को दिया नोटिस

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Published : Nov 29, 2020, 12:45 PM IST

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खतरनाक औद्योगिक वेस्ट के निपटारे को लेकर पर्यावरण बोर्ड के आदेश पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने केंद्र सरकार और केंद्रीय पर्यावरण बोर्ड को भी नोटिस जारी किया है.

Chhattisgarh High Court
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

बिलासपुर: हाईकोर्ट ने खतरनाक औद्योगिक वेस्ट के निपटारे को लेकर छत्तीसगढ़ पर्यावरण बोर्ड के आदेश पर रोक लगा दी है. अब दूसरे राज्यों का औद्योगिक वेस्ट प्रदेश में नहीं आ सकेगा. कोर्ट ने केंद्र सरकार और केंद्रीय पर्यावरण बोर्ड को भी नोटिस जारी किया है.

पढ़ें-कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन, मोदी सरकार पर किसानों के हितों से खिलवाड़ का लगाया आरोप

जनहित याचिका पर सुनवाई चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने की. रजनीश अवस्थी ने अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. इसमें बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में नियम अनुसार खतरनाक औद्योगिक वेस्ट को खत्म करने की सुविधा नहीं है. छत्तीसगढ़ पर्यावरण बोर्ड के आदेश के बाद दूसरे राज्यों के भी खतरनाक औद्योगिक वेस्ट का निपटारा यहां किया जा सकता है. जो पहले ही प्रतिबंधित किया गया था.

केंद्रीय पर्यावरण बोर्ड को नोटिस

याचिका में बताया गया कि छत्तीसगढ़ में खतरनाक औद्योगिक वेस्ट के निपटारे के लिए सुविधा उपलब्ध ही नहीं है. खतरनाक रसायन के कारण राज्य का पर्यावरण पानी हवा और मिट्टी खराब होगी. मामला सुनने के बाद कोर्ट ने छत्तीसगढ़ पर्यावरण बोर्ड के अपशिष्ट अनुमति आदेश पर रोक लगाते हुए केंद्र सरकार और केंद्रीय पर्यावरण बोर्ड को भी नोटिस जारी किया है.

बिलासपुर: हाईकोर्ट ने खतरनाक औद्योगिक वेस्ट के निपटारे को लेकर छत्तीसगढ़ पर्यावरण बोर्ड के आदेश पर रोक लगा दी है. अब दूसरे राज्यों का औद्योगिक वेस्ट प्रदेश में नहीं आ सकेगा. कोर्ट ने केंद्र सरकार और केंद्रीय पर्यावरण बोर्ड को भी नोटिस जारी किया है.

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जनहित याचिका पर सुनवाई चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने की. रजनीश अवस्थी ने अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. इसमें बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में नियम अनुसार खतरनाक औद्योगिक वेस्ट को खत्म करने की सुविधा नहीं है. छत्तीसगढ़ पर्यावरण बोर्ड के आदेश के बाद दूसरे राज्यों के भी खतरनाक औद्योगिक वेस्ट का निपटारा यहां किया जा सकता है. जो पहले ही प्रतिबंधित किया गया था.

केंद्रीय पर्यावरण बोर्ड को नोटिस

याचिका में बताया गया कि छत्तीसगढ़ में खतरनाक औद्योगिक वेस्ट के निपटारे के लिए सुविधा उपलब्ध ही नहीं है. खतरनाक रसायन के कारण राज्य का पर्यावरण पानी हवा और मिट्टी खराब होगी. मामला सुनने के बाद कोर्ट ने छत्तीसगढ़ पर्यावरण बोर्ड के अपशिष्ट अनुमति आदेश पर रोक लगाते हुए केंद्र सरकार और केंद्रीय पर्यावरण बोर्ड को भी नोटिस जारी किया है.

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