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प्रमोशन में आरक्षण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, जनवरी में होगी अगली सुनवाई

सरकार के प्रमोशन में आरक्षण के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है.

chhattisgarh High court
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
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Published : Dec 9, 2019, 1:47 PM IST

Updated : Dec 9, 2019, 3:17 PM IST

बिलासपुर : प्रदेश में शासन की ओर से जारी किए गए प्रमोशन में आरक्षण पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है. मामले में सरकार जवाब पेश नहीं कर पाई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने फैसले पर स्टे लगा दिया है. अब मामले की अगली सुनवाई जनवरी में होगी.

प्रमोशन में आरक्षण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

दरअसल, राज्य शासन ने नोटिफिकेशन जारी कर प्रथम श्रेणी से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए प्रमोशन में आरक्षण लागू किया है, जिसे एस. संतोष कुमार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई. इससे पूर्व में शासन की ओर से महाधिवक्ता ने हाईकोर्ट में गलती मानते हुए कहा था कि सरकार ने आदेश जारी करते समय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया था. मामले में शासन का जवाब नहीं मिलने पर हाईकोर्ट ने फैसले पर रोक लगा दी है.

बिलासपुर : प्रदेश में शासन की ओर से जारी किए गए प्रमोशन में आरक्षण पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है. मामले में सरकार जवाब पेश नहीं कर पाई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने फैसले पर स्टे लगा दिया है. अब मामले की अगली सुनवाई जनवरी में होगी.

प्रमोशन में आरक्षण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

दरअसल, राज्य शासन ने नोटिफिकेशन जारी कर प्रथम श्रेणी से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए प्रमोशन में आरक्षण लागू किया है, जिसे एस. संतोष कुमार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई. इससे पूर्व में शासन की ओर से महाधिवक्ता ने हाईकोर्ट में गलती मानते हुए कहा था कि सरकार ने आदेश जारी करते समय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया था. मामले में शासन का जवाब नहीं मिलने पर हाईकोर्ट ने फैसले पर रोक लगा दी है.

Intro:प्रमोशन में आरक्षण के मामले पर आज उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। उच्च न्यायालय की ओर से शासन को फिर झटका लगा हैं। मामले पर सुनवाई के बाद शासन की ओर से जारी किए गए पदोन्नति में आरक्षण पर रोक लगा दी है ।Body:बता दें कि मामले की पिछली सुनवाई के दौरान शासन की ओर से महाधिवक्ता ने आज कोर्ट में अपनी गलती मानी थी । जिसमें उन्होंने कहा था की सरकार ने मामले में आदेश जारी करते समय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया हैं। जिसके बाद उन्होंने मामले में शासन की तरफ से जवाब पेश करने के लिए समय मांगा था।अब मामले की अगली सुनवाई जनवरी को होगी । गौरतलब है कि आज भी मामले पर शासन की ओर से जवाब पेश नहीं किया गया है । जानकारी हो कि राज्य सरकार ने प्रथम श्रेणी से लेकर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण, नोटिफिकेशन जारी कर लागू कर दिया है। जिसके तहत ST के लिए 32 फीसद SC के लिए 13 फीसद आरक्षण लागू कर दिया गया है। जिसे एस संतोष कुमार ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।Conclusion:आज पूरे प्रकरण की सुनवाई चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन व पी.पी साहू की खंडपीठ द्वारा की गई।
Last Updated : Dec 9, 2019, 3:17 PM IST
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