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जब एक्टिंग सीजे ने नोटिस जारी कर शासन से पूछा- क्या यह गांव भारत के नक्शे में नहीं है? - prashant kumar mishra

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आजादी के 72 साल बाद भी गांव रीवापार में सड़क निर्माण में गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखने और अब तक सड़क नहीं बनने पर गंभीरता से लिया है.

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
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Published : Mar 29, 2019, 8:55 PM IST

Updated : Mar 29, 2019, 9:19 PM IST

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आजादी के 72 साल के बावजूद गांव रीवापार में अब तक सड़क का निर्माण नहीं कराने पर गंभीरता से लिया है और शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. वहीं याचिकाकर्ता ने अपनी आपत्ति जाहिर कर कोर्ट को बताया कि सड़क का निर्माण तो किया जा रहा है, लेकिन गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा जा रहा है.

इस मामले में एक्टिंग सीजे प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस पीपी साहू की डिवीजन बेंच ने शासन को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्या यह गांव भारत के नक्शे में नहीं है, जो आजादी के 72 साल के बाद भी यहां अब तक सड़क नहीं बन पाई है.

हाईकोर्ट ने शासन से मांगा जवाब

गांव के ही रहवासी रोशन कुमार और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि गांव रीवापार में लोग सड़क की सुविधा से महरूम हैं. लिहाजा लोग आज भी पगडंडियों पर चलने को मजबूर हैं. हाईकोर्ट ने शासन से पूछा कि सरकार बताए कि सड़क निर्माण का काम कब तक पूरा होगा.

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आजादी के 72 साल के बावजूद गांव रीवापार में अब तक सड़क का निर्माण नहीं कराने पर गंभीरता से लिया है और शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. वहीं याचिकाकर्ता ने अपनी आपत्ति जाहिर कर कोर्ट को बताया कि सड़क का निर्माण तो किया जा रहा है, लेकिन गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा जा रहा है.

इस मामले में एक्टिंग सीजे प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस पीपी साहू की डिवीजन बेंच ने शासन को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्या यह गांव भारत के नक्शे में नहीं है, जो आजादी के 72 साल के बाद भी यहां अब तक सड़क नहीं बन पाई है.

हाईकोर्ट ने शासन से मांगा जवाब

गांव के ही रहवासी रोशन कुमार और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि गांव रीवापार में लोग सड़क की सुविधा से महरूम हैं. लिहाजा लोग आज भी पगडंडियों पर चलने को मजबूर हैं. हाईकोर्ट ने शासन से पूछा कि सरकार बताए कि सड़क निर्माण का काम कब तक पूरा होगा.

Intro:बिलासपुर हाईकोर्ट ने आजादी के बाद अबतक गांव रीवापार में सड़क निर्माण ना कराए जाने के मामले को गम्भीरता से लिया है और शासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है । इस मामले में एक्टिंग सीजे प्रशांत कुमार मिश्रा व जस्टिस पीपी साहू की डिवीजन बेंच ने शासन को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्या यह गांव भारत के नक्शे में नहीं है जो आजादी के 72 साल के बाद भी यहां सड़क नहीं बनाई गई ।





Body:गौरतलब है कि गांव के ही रहवासी रौशन कुमार व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया है कि ग्राम रीवापार में आजादी के 72 साल बाद भी लोग सड़क की सुविधा से महरूम हैं लिहाजा लोग आज भी पगडंडियों पर चलने को मजबूर हैं । हाईकोर्ट ने शासन से पूछा कि सरकार बताए कि सड़क निर्माण का कार्य कबतक पूरा होगा । इस मामले में प्रारम्भिक सुनवाई के दौरान भी हाईकोर्ट ने शासन को सड़क निर्माण करने का निर्देश दिया था । जिसपर याचिकाकर्ता ने अपनी आपत्ति जाहिर कर कोर्ट को अवगत कराते हुए कहा था कि सड़क निर्माण तो किया जा रहा है लेकिन गुणवत्ता का खयाल बिल्कुल नहीं रख जा रहा है ।
विशाल झा ..बिलासपुर


Conclusion:
Last Updated : Mar 29, 2019, 9:19 PM IST
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