बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आजादी के 72 साल के बावजूद गांव रीवापार में अब तक सड़क का निर्माण नहीं कराने पर गंभीरता से लिया है और शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. वहीं याचिकाकर्ता ने अपनी आपत्ति जाहिर कर कोर्ट को बताया कि सड़क का निर्माण तो किया जा रहा है, लेकिन गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा जा रहा है.
इस मामले में एक्टिंग सीजे प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस पीपी साहू की डिवीजन बेंच ने शासन को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्या यह गांव भारत के नक्शे में नहीं है, जो आजादी के 72 साल के बाद भी यहां अब तक सड़क नहीं बन पाई है.
गांव के ही रहवासी रोशन कुमार और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि गांव रीवापार में लोग सड़क की सुविधा से महरूम हैं. लिहाजा लोग आज भी पगडंडियों पर चलने को मजबूर हैं. हाईकोर्ट ने शासन से पूछा कि सरकार बताए कि सड़क निर्माण का काम कब तक पूरा होगा.