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गौरेला में लॉकडाउन के दौरान शादी में भीड़ जुटाने पर परिवार के खिलाफ केस दर्ज

गौरेला में 30 अप्रैल को आयोजित शादी सामारोह में कोविड नियम की धज्जियां उड़ाने पर केस दर्ज किया गया है. नायाब तहसीलदार के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है. शादी सामारोह के बाद गांव में कोविड संक्रमण बढ़ने के मामले आए हैं. जिसके बाद आयोजक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.

Case filed against family for gathering crowd in marriage
शादी में भीड़ जुटाने पर परिवार के खिलाफ केस दर्ज
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Published : May 9, 2021, 9:57 PM IST

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: जिले में कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है. रोजाना सैकड़ों लोग संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं. इसके बावजूद शादी-विवाह जैसे आयोजनों में लोग लापरवाही बरत रहे हैं. ऐसा ही मामला गौरेला के अंजनी गांव में देखा गया है. जहां रोहणी प्रसाद उपाध्याय पर कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है. आरोपी के खिलाफ धारा 144 का उल्लंघन करते हुए विवाह कार्यक्रम आयोजित करने और काफी संख्या में भीड़ जुटाने का मामला दर्ज किया गया है. नायाब तहसीलदार की शिकायत पर गौरेला थाने में केस दर्ज किया गया है.

30 अप्रैल को आयोजित हुआ था कार्यक्रम

पूरा मामला 30 अप्रैल का है. जहां नियम का उल्लंघन कर शादी सामारोह का आयोजन किया जा रहा था. कार्यक्रम की सूचना पर नायाब तहसीलदार शशांक शेखर शुक्ला ने दबिश दी. सूचना पर मामले में नायाब तहसीलदार ने कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे.

पेंड्रा में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर तीन दुकानदारों पर 15 हजार का जुर्माना

जिले में लगाया गया है लॉकडाउन

जिलाधिकारी नवीन कुमार ने संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिले में शादी-विवाह सहित अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों में विशेष निगरानी रखने का आदेश जारी किए हैं. जिसको ध्यान में रखते हुए संबंधित अधिकारी को निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है. नायाब तहसीलदार ने बताया कि अंजनी गांव के रहने वाले रोहणी प्रसाद उपाध्याय के यहां आयोजित कार्यक्रम में नियमों की धज्जियां उड़ाई गई है.

शादी सामारोह में शामिल हुए थे 70 से 80 लोग

आयोजित विवाह कार्यक्रम में नियम तोड़ते हुए 70 से 80 लोग शामिल हुए. उन्होंने बताया कि विवाह सामारोह में कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी करते हुए करीब 25 लोग बिलासपुर से आए थे. विवाह कार्यक्रम के बाद अंजनी गांव में कुछ लोगों की तबियत खराब होने लगी. जिसके बाद स्वास्थ्य जांच कराया गया जिसमें 69 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए. जिसको देखते हुए आयोजनकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की गई है.

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: जिले में कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है. रोजाना सैकड़ों लोग संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं. इसके बावजूद शादी-विवाह जैसे आयोजनों में लोग लापरवाही बरत रहे हैं. ऐसा ही मामला गौरेला के अंजनी गांव में देखा गया है. जहां रोहणी प्रसाद उपाध्याय पर कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है. आरोपी के खिलाफ धारा 144 का उल्लंघन करते हुए विवाह कार्यक्रम आयोजित करने और काफी संख्या में भीड़ जुटाने का मामला दर्ज किया गया है. नायाब तहसीलदार की शिकायत पर गौरेला थाने में केस दर्ज किया गया है.

30 अप्रैल को आयोजित हुआ था कार्यक्रम

पूरा मामला 30 अप्रैल का है. जहां नियम का उल्लंघन कर शादी सामारोह का आयोजन किया जा रहा था. कार्यक्रम की सूचना पर नायाब तहसीलदार शशांक शेखर शुक्ला ने दबिश दी. सूचना पर मामले में नायाब तहसीलदार ने कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे.

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जिलाधिकारी नवीन कुमार ने संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिले में शादी-विवाह सहित अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों में विशेष निगरानी रखने का आदेश जारी किए हैं. जिसको ध्यान में रखते हुए संबंधित अधिकारी को निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है. नायाब तहसीलदार ने बताया कि अंजनी गांव के रहने वाले रोहणी प्रसाद उपाध्याय के यहां आयोजित कार्यक्रम में नियमों की धज्जियां उड़ाई गई है.

शादी सामारोह में शामिल हुए थे 70 से 80 लोग

आयोजित विवाह कार्यक्रम में नियम तोड़ते हुए 70 से 80 लोग शामिल हुए. उन्होंने बताया कि विवाह सामारोह में कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी करते हुए करीब 25 लोग बिलासपुर से आए थे. विवाह कार्यक्रम के बाद अंजनी गांव में कुछ लोगों की तबियत खराब होने लगी. जिसके बाद स्वास्थ्य जांच कराया गया जिसमें 69 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए. जिसको देखते हुए आयोजनकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की गई है.

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