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छत्तीसगढ़ की खराब सड़कों को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने NHAI के अधिकारियों को किया तलब - बिलासपुर हाईकोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी को किया तलब

बिलासपुर हाईकोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी को छत्तीसगढ़ की खराब सड़कों को लेकर तलब किया है. देखिए सुनवाई में कोर्ट ने क्या कहा.

Bilaspur High Court
बिलासपुर हाईकोर्ट
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Published : Apr 6, 2022, 11:10 PM IST

बिलासपुर: प्रदेश की सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जनहित याचिका मामले में नेशनल हाइवे ने 31 मार्च तक पेंड्रीडीह पुल का काम कम्पलीट होने की स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत की थी. लेकिन काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है. विभाग ने बुधवार को सुनवाई के दौरान फिर मई तक का समय मांगा. इस पर कोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी को उपस्थित होने को कहा है.

खराब सड़कों के संदर्भ में न्यायमित्रों ने जांच रिपोर्ट भी सुनवाई में प्रस्तुत की है. सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस गौतम चौरड़िया की डिवीजन बेंच ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी को अगली पेशी में न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया है. अब इस मामले में 19 अप्रैल को सुनवाई होगी.

यह भी पढ़ें: bilaspur high court news : व्यापमं में घोटाले की आशंका को लेकर हाईकोर्ट में याचिका

प्रदेश की सड़कों की खराब हालत पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई शुरू की है. कोर्ट की कड़ाई के बाद तिफरा का फ्लाईओवर बनकर शुरू हो पाया, वहीं, पेंड्रीडीह के टूटे पुल का निर्माण 31 मार्च तक पूरा कर लेने की बात विभाग की तरफ से की गई थी, जो नहीं हो पाया है.

बिलासपुर: प्रदेश की सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जनहित याचिका मामले में नेशनल हाइवे ने 31 मार्च तक पेंड्रीडीह पुल का काम कम्पलीट होने की स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत की थी. लेकिन काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है. विभाग ने बुधवार को सुनवाई के दौरान फिर मई तक का समय मांगा. इस पर कोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी को उपस्थित होने को कहा है.

खराब सड़कों के संदर्भ में न्यायमित्रों ने जांच रिपोर्ट भी सुनवाई में प्रस्तुत की है. सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस गौतम चौरड़िया की डिवीजन बेंच ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी को अगली पेशी में न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया है. अब इस मामले में 19 अप्रैल को सुनवाई होगी.

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प्रदेश की सड़कों की खराब हालत पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई शुरू की है. कोर्ट की कड़ाई के बाद तिफरा का फ्लाईओवर बनकर शुरू हो पाया, वहीं, पेंड्रीडीह के टूटे पुल का निर्माण 31 मार्च तक पूरा कर लेने की बात विभाग की तरफ से की गई थी, जो नहीं हो पाया है.

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