बिलासपुर : छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से भूमिहीन कब्जाधारियों को पट्टा वितरण के फैसले को हाईकोर्ट में में चुनौती दी गई है. मामले में सुनवाई के बाद साहू हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इस पर 10 दिनों के भीतर जवाब मांगा है.
बता दें कि राज्य सरकार ने अक्टूबर 2019 को प्रदेश के भूमिहीन कब्जाधारियों को पट्टा वितरण का फैसला लिया था. इसे मधुकर द्विवेदी ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी.
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याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा है कि प्रदेश सरकार यदि ऐसे पट्टा वितरण करने लगी तो राज्य में सरकारी जमीन नहीं बचेगी, जिन पर लोगों का कब्जा है. मामले में याचिकाकर्ता की ओर से सरकार के इस आदेश पर रोक लगाने के साथ-साथ इसे रद्द करने की मांग की गई है.