बिलासपुर: बिलासपुर हाईकोर्ट ने आज अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में दुष्कर्म पीड़िता को बड़ी राहत देते हुए गर्भपात की इजाजत दे दी है. हाईकोर्ट ने पीड़िता को राहत देते हुए बिलासपुर सिम्स अस्पताल के एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम की निगरानी में गर्भपात कराने के इजाजत दी है.
पीड़िता के हक में निर्णय
दो दिन पहले ही इस मामले में प्रारंभिक सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने चिकित्सा अधिकारी से दो दिन के भीतर पीड़िता का मेडिकल रिपोर्ट तलब किया था. आज पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट का अध्ययन करने बाद हाईकोर्ट ने पीड़िता के हक में निर्णय सुनाया है.
ये है मामला
बता दें कि बिलासपुर शहर की युवती का एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था. युवती का गर्भ ठहरने के बाद युवक ने शादी से इंकार कर दिया. फिर युवती ने सिम्स पहुंचकर गर्भपात की आवश्यकता जाहिर की, जिसे सिम्स प्रबंधन ने स्वीकार नहीं किया. इसके बाद युवती गर्भपात की इजाजत की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गई. आज हाईकोर्ट ने युवती के हक में निर्णय सुनाते हुए एक्सपर्ट डॉक्टरों की निगरानी में सिम्स प्रवंधन को गर्भपात कराने का निर्देश दे दिया है.