बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नक्सल ऑपरेशन में शामिल कांस्टेबल को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने DGP, ADG को 90 दिन में मामले का निराकरण करने का आदेश दिया है.
कबीरधाम जिले में हुआ था नक्सली का एनकाउंटर
आरक्षक कुबेर सिंह समेत अन्य पुलिसकर्मियों को कबीरधाम जिले में एक नक्सल ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए भेजा गया था. नक्सल ऑपरेशन को अंजाम देने के दौरान सभी पुलिसकर्मियों ने साहसपूर्ण तरीके से एक नक्सली का एनकाउंटर करने में सफलता हासिल की थी.
आरक्षक को नहीं दिया गया था प्रमोशन
ऑपरेशन की कामयाबी से खुश होकर तब पुलिस महानिदेशक ने सभी पुलिसकर्मियों को प्रमोशन दिया था, लेकिन याचिकाकर्ता को प्रमोट नहीं किया गया. अपने साथ हुए इस भेदभावपूर्ण व्यवहार को लेकर आरक्षक ने हाईकोर्ट में अधिवक्ता के माध्यम से याचिका दायर की थी.
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कांस्टेबल को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने के निर्देश
आरक्षक की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने डीजीपी और एडीजीपी को 90 दिनों के भीतर याचिकाकर्ता के आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मामले का निराकरण करने का आदेश जारी किया है.