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शिक्षकों की भर्ती मामले में बघेल सरकार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से मिली राहत - Baghel government got relief from High Court

शिक्षकों की भर्ती मामले में राज्य शासन को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अब दोबारा राजय स्तरीय नियुक्ति प्रक्रिया की शुरुआत हो सकेगी.

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
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Published : Dec 6, 2021, 9:12 PM IST

बिलासपुर: शिक्षकों की भर्ती मामले में राज्य शासन को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अब दोबारा राजय स्तरीय नियुक्ति प्रक्रिया की शुरुआत हो सकेगी. इससे पहले हाईकोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाई थी. याचिकाकर्ता ने कट ऑफ डेट के बाद उम्मीदवारों की नियुक्ति को दी थी चुनौती. कोर्ट आज शासन के जवाब से सन्तुष्ट हुआ. 14580 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होनी है. 2019 से यह भर्ती प्रक्रिया रुकी थी.

बिलासपुर: शिक्षकों की भर्ती मामले में राज्य शासन को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अब दोबारा राजय स्तरीय नियुक्ति प्रक्रिया की शुरुआत हो सकेगी. इससे पहले हाईकोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाई थी. याचिकाकर्ता ने कट ऑफ डेट के बाद उम्मीदवारों की नियुक्ति को दी थी चुनौती. कोर्ट आज शासन के जवाब से सन्तुष्ट हुआ. 14580 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होनी है. 2019 से यह भर्ती प्रक्रिया रुकी थी.

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