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ITR नहीं पटाया तो मत हो परेशान,पढ़े ये खबर मुश्किल करेगा आसान

belated ITR Return यदि आपने इस साल आईटीआर फाइल नहीं की है तो ये खबर आपके लिए है.कई लोग इस साल समय पर आईटीआर नहीं भर पाए हैं.लेकिन अब भी आप आईटीआर दाखिल करके जुर्माने से बच सकते हैं.Know complete process of belated ITR Return

Know complete process of  belated ITR Return
ITR नहीं पटाया तो मत हो परेशान
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Dec 20, 2023, 8:03 PM IST

बिलासपुर : अगर आप भी तो वर्ष 2022–23 या आकलन वर्ष 2023–24 के लिए आईटी रिटर्न भरने की 31 जुलाई की समय सीमा में भरने से चूक गए हैं तो फिर रिटर्न दाखिल करने के लिए आपको आखिरी मौका मिल रहा है. आप 31 दिसंबर 2023 तक जुर्माने के साथ बिलेटेड आईटी रिटर्न भर सकते हैं. आयकर नियमों के मुताबिक करदाता को हर साल 31 जुलाई तक अपना रिटर्न भरना होता है.

दिसंबर में भरे आईटी रिटर्न : किसी कारण से अगर आप इस अवधि तक इसे नहीं भर पाए हैं तो भी आपको चिंता की जरूरत नहीं है. लेट फीस के साथ रिटर्न दाखिल करने का आखिरी अवसर दिया जा रहा है.जब कोई आखिरी तारीख 31 जुलाई के बाद इनकम टैक्स रिटर्न भरना है. तो उसे बिलेटेड रिटर्न कहते हैं. इसे भरने के लिए आपको कुछ प्रक्रिया करनी होगी, जिसके तहत आपका बिलेटेड आइटीआर रिटर्न भरा जा सकेगा. जाने यह कैसे तरीके से आपको बिलेटेड आइटीआर रिटर्न जुर्माने के साथ भरना है.

बिलेटेड आईटीआर रिटर्न : इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आयकर दाता अपने आयकर का टैक्स 31 जुलाई तक भरता है. यह प्रक्रिया पूरी करने में यदि उसे चूक हो जाती है तो वह 31 दिसंबर तक जुर्माने के साथ अपना आईटीआर भर सकता है. इसे भरने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कुछ सीटे अवेलेबल कराया है जिससे आप सीधे तौर पर खुद अपना आयकर रिटर्न इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भर सकते हैं आकर विभाग में ई फाइलिंग पोर्टल शुरू करके बेलेटेड रिटर्न भरने की सुविधा दी है और इस सुविधा का अब हर कोई लाभ भी उठने लगा है.

आगे की प्रक्रिया में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप ई-फाइलिंग पोर्टल से बिलेटेड रिटर्न भर सकते हैं. इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक, बिलेटेड आईटीआर फाइलिंग में सालाना 5 लाख रुपये से कम इनकम वाले टैक्सपेयर्स को 1 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा. जबकि, सालाना 5 लाख रुपए से अधिक इनकम पर 5000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा.


ऐसे भरे बिलेटेड आईटीआर

• आयकर विभाग के ई फाइलिंग पोर्टल https:/www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाए.

• यूजर आईडी में पैन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड से लॉगिन करें.

• आपको इसमें ई फाइल मेनू दिखेगा, इनकम टैक्स रिटर्न पर जाकर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न का विकल्प चुने.

• इसके बाद आप संबंधित आकलन वर्ष चुने नीचे मोड ऑफ फीलिंग में ऑनलाइन विकल्प चुनकर इस पर लगातार क्लिक करें

• स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करें, अगर आपने पहले फाइलिंग की कोशिश की थी और ड्राफ्ट से सेव कर रखा था तो ऊपर वाला विकल्प चुन सकते हैं.

• फिर इसमें स्टेटस एप्लीकेशन में इंडिविजुअल पर क्लिक करें, क्योंकि आपको आईटीआर– 1 भरना है.

• अगले पेज पर यह बताना होगा कि आप आईटीआर क्यों दाखिल कर रहे हैं.

• यहां पहले से भरे गए रिटर्न का विवरण वैलिडेट करें.

• अब अपने आईटीआर का प्रीव्यू देख प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करें.

• यहां ई सत्यापन करना होगा, जिसके बाद रिटर्न दाखिल हो जाएगा.

बिलेटेड रिटर्न भरने का नुकसान : जुर्माने के साथ ही बिलेटेड रिटर्न आपका भर जाएगा. लेकिन इसमें सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि बिलेटेड आईटीआर भरने का आपको लगभग 5000 हजार का जुर्माना फीस चुकानी पड़ती है. अगर आपकी सालाना कार्य योग्य आय 5 लाख रुपए से कम है तो आपको बिलेटेड रिटर्न भरते समय 1000 का जुर्माना चुकाना पड़ता है. लेकिन यदि आय 5 लाख से अधिक है तो बतौर जुर्माना 5000 रुपए तक देना पड़ सकता है.

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बिलासपुर : अगर आप भी तो वर्ष 2022–23 या आकलन वर्ष 2023–24 के लिए आईटी रिटर्न भरने की 31 जुलाई की समय सीमा में भरने से चूक गए हैं तो फिर रिटर्न दाखिल करने के लिए आपको आखिरी मौका मिल रहा है. आप 31 दिसंबर 2023 तक जुर्माने के साथ बिलेटेड आईटी रिटर्न भर सकते हैं. आयकर नियमों के मुताबिक करदाता को हर साल 31 जुलाई तक अपना रिटर्न भरना होता है.

दिसंबर में भरे आईटी रिटर्न : किसी कारण से अगर आप इस अवधि तक इसे नहीं भर पाए हैं तो भी आपको चिंता की जरूरत नहीं है. लेट फीस के साथ रिटर्न दाखिल करने का आखिरी अवसर दिया जा रहा है.जब कोई आखिरी तारीख 31 जुलाई के बाद इनकम टैक्स रिटर्न भरना है. तो उसे बिलेटेड रिटर्न कहते हैं. इसे भरने के लिए आपको कुछ प्रक्रिया करनी होगी, जिसके तहत आपका बिलेटेड आइटीआर रिटर्न भरा जा सकेगा. जाने यह कैसे तरीके से आपको बिलेटेड आइटीआर रिटर्न जुर्माने के साथ भरना है.

बिलेटेड आईटीआर रिटर्न : इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आयकर दाता अपने आयकर का टैक्स 31 जुलाई तक भरता है. यह प्रक्रिया पूरी करने में यदि उसे चूक हो जाती है तो वह 31 दिसंबर तक जुर्माने के साथ अपना आईटीआर भर सकता है. इसे भरने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कुछ सीटे अवेलेबल कराया है जिससे आप सीधे तौर पर खुद अपना आयकर रिटर्न इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भर सकते हैं आकर विभाग में ई फाइलिंग पोर्टल शुरू करके बेलेटेड रिटर्न भरने की सुविधा दी है और इस सुविधा का अब हर कोई लाभ भी उठने लगा है.

आगे की प्रक्रिया में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप ई-फाइलिंग पोर्टल से बिलेटेड रिटर्न भर सकते हैं. इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक, बिलेटेड आईटीआर फाइलिंग में सालाना 5 लाख रुपये से कम इनकम वाले टैक्सपेयर्स को 1 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा. जबकि, सालाना 5 लाख रुपए से अधिक इनकम पर 5000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा.


ऐसे भरे बिलेटेड आईटीआर

• आयकर विभाग के ई फाइलिंग पोर्टल https:/www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाए.

• यूजर आईडी में पैन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड से लॉगिन करें.

• आपको इसमें ई फाइल मेनू दिखेगा, इनकम टैक्स रिटर्न पर जाकर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न का विकल्प चुने.

• इसके बाद आप संबंधित आकलन वर्ष चुने नीचे मोड ऑफ फीलिंग में ऑनलाइन विकल्प चुनकर इस पर लगातार क्लिक करें

• स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करें, अगर आपने पहले फाइलिंग की कोशिश की थी और ड्राफ्ट से सेव कर रखा था तो ऊपर वाला विकल्प चुन सकते हैं.

• फिर इसमें स्टेटस एप्लीकेशन में इंडिविजुअल पर क्लिक करें, क्योंकि आपको आईटीआर– 1 भरना है.

• अगले पेज पर यह बताना होगा कि आप आईटीआर क्यों दाखिल कर रहे हैं.

• यहां पहले से भरे गए रिटर्न का विवरण वैलिडेट करें.

• अब अपने आईटीआर का प्रीव्यू देख प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करें.

• यहां ई सत्यापन करना होगा, जिसके बाद रिटर्न दाखिल हो जाएगा.

बिलेटेड रिटर्न भरने का नुकसान : जुर्माने के साथ ही बिलेटेड रिटर्न आपका भर जाएगा. लेकिन इसमें सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि बिलेटेड आईटीआर भरने का आपको लगभग 5000 हजार का जुर्माना फीस चुकानी पड़ती है. अगर आपकी सालाना कार्य योग्य आय 5 लाख रुपए से कम है तो आपको बिलेटेड रिटर्न भरते समय 1000 का जुर्माना चुकाना पड़ता है. लेकिन यदि आय 5 लाख से अधिक है तो बतौर जुर्माना 5000 रुपए तक देना पड़ सकता है.

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