बिलासपुर: नान घोटाला मामले में आईपीएस मुकेश गुप्ता पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. बिलासपुर हाइकोर्ट ने फोन टैपिंग मामले में मुकेश गुप्ता की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.
आईपीएस मुकेश गुप्ता की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पहले हाईकोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा था. जिसपर शुक्रवार को फैसला देते हुए अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है.
भिलाई के सुपेला थाने में केस दर्ज
साडा में गलत तरीके से जमीन आवंटन के मामले में शिकायत के बाद निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता के खिलाफ भिलाई के सुपेला थाने में केस दर्ज किया गया था. जिसके खिलाफ मुकेश गुप्ता ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी. जिसपर महाधिवक्ता सतिश चंद वर्मा ने जांच प्रभावित होने की बात कहते हुए जमानत देने का विरोध किया था. इसका बाद मामले में शुक्रवार को मुकेश गुप्ता की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
आवासीय योजना में भूखंड अपने नाम कराने का आरोप
निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता पर दुर्ग जिले के एसपी रहते हुए काम करने के दौरान कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर साडा की मोतीलाल आवासीय योजना में भूखंड का आवंटन अपने नाम से कराने का आरोप है. मामले में मुकेश गुप्ता के खिलाफ सुपेला थाने में केस दर्ज किया गया है.