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ऑटो एक्सपो मामले में 50 फीसदी की छूट बरकरार, हाई कोर्ट ने रोक हटाई, 4 सप्ताह बाद होगी अगली सुनवाई

रायपुर में आयोजित ऑटो एक्सपो में गाड़ियों की खरीदी पर लाइफटाइम टैक्स पर 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही थी. इस छूट के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई थी. मामले में हाई कोर्ट में गुरुवार को छूट पर लगी रोक को हटाते हुए अगली सुनवाई के लिए 4 हफ्ते बाद की तारीख दी है. छूट के खिलाफ अंबिकापुर और कोरबा के डीलरों ने याचिका लगाई है.High Court lifted the ban

50 percent discount on auto expo remains intact
हाई कोर्ट ने रोक हटाई
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Published : Apr 6, 2023, 10:38 PM IST

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ऑटो एक्सपो में गाड़ियों की खरीदी में लाइफ टाइम टैक्स पर दी जा रही 50 फीसदी की छूट पर लगाई गई रोक गुरुवार को हटा दिया है. कोर्ट ने याचिका दाखिल करने और पहली ही सुनवाई पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी थी, जिसे हटा दिया है. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 सप्ताह बाद की डेट दी है. रायपुर में 24 मार्च से 5 अप्रैल तक चल रहे ऑटो एक्सपो में ग्राहकों को लुभाने कई ऑफर रखे गए थे. इसी में एक ऐसा ऑफर था जिससे प्रदेश के दूसरे डीलरों को नुकसान हो रहा था. रायपुर के ऑटो एक्सपो में वाहनों की खरीदी पर मिल रही छूट पर हाईकोर्ट जस्टिस पी सैम कोशी ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी.

कोर्ट ने बरकरार रखी है राज्य सरकार की अधिसूचना: ऑटो एक्सपो में गाड़ियों की खरीदी पर लाइफटाइम टैक्स पर 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही थी. इस छूट के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई थी. मामले में हाई कोर्ट में रोस्टर बदलने पर मामला जस्टिस पीपी साहू की बेंच में आ गया है. जस्टिस पीपी साहू ने रोक हटाते हुए राज्य सरकार की अधिसूचना को बरकरार रखा है.

अंबिकापुर और कोरबा को डीलरो ने लगाई थी याचिका: राजधानी रायपुर में 24 मार्च से 5 अप्रैल तक ऑटो एक्सपो का आयोजन किया गया. एक्सपो के लिए राज्य सरकार ने 23 मार्च को एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था. नोटिफिकेशन में रायपुर आरटीओ से जारी ट्रेड सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों की खरीदी पर लाइफटाइम टैक्स में 50 फीसदी की छूट देने की घोषणा की गई थी. इस मामले को लेकर अंबिकापुर के ऑटोमोबाइल्स और कोरबा के सत्यदेव ऑटो मोबाइल्स के संचालक समेत 5 अन्य लोगों ने अधिवक्ता राजीव श्रीवास्तव, सौरभ साहू, शशांक ठाकुर और मलय श्रीवास्तव के माध्यम से याचिका लगाई थी. याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि "केवल रायपुर आरटीओ से जारी ट्रेड सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों के टैक्स में छूट देने और राज्य के अन्य जिलों में टैक्स में इस तरह की छूट न मिलने से बाकी जिलों के ऑटोमोबाइल संचालकों से गाड़ियों की खरीदी नहीं होगी. ऐसे में जन्हें आर्थिक नुकसान होगा."

यह भी पढ़ें- Bilaspur High Court: पूर्व मुख्य सचिव अमन सिंह को बड़ी राहत, हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका मंजूर

शासन ने कोर्ट में रखा अपना पक्ष: मामले में शासन ने हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखा. बताया गया कि याचिकाकर्ताओं में ज्यादातर कोरबा आरटीओ में पंजीकृत हैं. एक्सपो से संबंधित ब्रोशर पहले से बांटा गया था. राज्य सरकार ने अधिनियम 1991 की धारा 21 के तहत दिए गए शक्तियों के प्रयोग में 50 फीसदी छूट प्रदान करने वाली अधिसूचना जारी की है. रायपुर जिले के अलावा अन्य डीलरों को भी एक्सपो के बारे में जानकारी दी गई थी. याचिका में कही भी यह नही बताया है कि उन्हें एक्सपो के बारे में जानकारी नहीं थी. वकीलों ने सरकार की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका को रद्द करने की मांग की है. याचिका पर अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी.

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ऑटो एक्सपो में गाड़ियों की खरीदी में लाइफ टाइम टैक्स पर दी जा रही 50 फीसदी की छूट पर लगाई गई रोक गुरुवार को हटा दिया है. कोर्ट ने याचिका दाखिल करने और पहली ही सुनवाई पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी थी, जिसे हटा दिया है. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 सप्ताह बाद की डेट दी है. रायपुर में 24 मार्च से 5 अप्रैल तक चल रहे ऑटो एक्सपो में ग्राहकों को लुभाने कई ऑफर रखे गए थे. इसी में एक ऐसा ऑफर था जिससे प्रदेश के दूसरे डीलरों को नुकसान हो रहा था. रायपुर के ऑटो एक्सपो में वाहनों की खरीदी पर मिल रही छूट पर हाईकोर्ट जस्टिस पी सैम कोशी ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी.

कोर्ट ने बरकरार रखी है राज्य सरकार की अधिसूचना: ऑटो एक्सपो में गाड़ियों की खरीदी पर लाइफटाइम टैक्स पर 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही थी. इस छूट के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई थी. मामले में हाई कोर्ट में रोस्टर बदलने पर मामला जस्टिस पीपी साहू की बेंच में आ गया है. जस्टिस पीपी साहू ने रोक हटाते हुए राज्य सरकार की अधिसूचना को बरकरार रखा है.

अंबिकापुर और कोरबा को डीलरो ने लगाई थी याचिका: राजधानी रायपुर में 24 मार्च से 5 अप्रैल तक ऑटो एक्सपो का आयोजन किया गया. एक्सपो के लिए राज्य सरकार ने 23 मार्च को एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था. नोटिफिकेशन में रायपुर आरटीओ से जारी ट्रेड सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों की खरीदी पर लाइफटाइम टैक्स में 50 फीसदी की छूट देने की घोषणा की गई थी. इस मामले को लेकर अंबिकापुर के ऑटोमोबाइल्स और कोरबा के सत्यदेव ऑटो मोबाइल्स के संचालक समेत 5 अन्य लोगों ने अधिवक्ता राजीव श्रीवास्तव, सौरभ साहू, शशांक ठाकुर और मलय श्रीवास्तव के माध्यम से याचिका लगाई थी. याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि "केवल रायपुर आरटीओ से जारी ट्रेड सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों के टैक्स में छूट देने और राज्य के अन्य जिलों में टैक्स में इस तरह की छूट न मिलने से बाकी जिलों के ऑटोमोबाइल संचालकों से गाड़ियों की खरीदी नहीं होगी. ऐसे में जन्हें आर्थिक नुकसान होगा."

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शासन ने कोर्ट में रखा अपना पक्ष: मामले में शासन ने हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखा. बताया गया कि याचिकाकर्ताओं में ज्यादातर कोरबा आरटीओ में पंजीकृत हैं. एक्सपो से संबंधित ब्रोशर पहले से बांटा गया था. राज्य सरकार ने अधिनियम 1991 की धारा 21 के तहत दिए गए शक्तियों के प्रयोग में 50 फीसदी छूट प्रदान करने वाली अधिसूचना जारी की है. रायपुर जिले के अलावा अन्य डीलरों को भी एक्सपो के बारे में जानकारी दी गई थी. याचिका में कही भी यह नही बताया है कि उन्हें एक्सपो के बारे में जानकारी नहीं थी. वकीलों ने सरकार की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका को रद्द करने की मांग की है. याचिका पर अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी.

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