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बीजापुर: लॉकडाउन के बीच इन क्षेत्रों को मिलेगी शर्त के साथ छूट - बीजापुर न्यूज

कलेक्टर डी कुजाम ने लाॅकडाउन के बीच जरूरी क्षेत्रों को शर्तानुसार खोलने की छूट दी है.

जिला दण्डाधिकारी के डी कुजाम
जिला दण्डाधिकारी के डी कुजाम
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Published : Apr 11, 2020, 5:44 PM IST

बीजापुर : कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए कलेक्टर के डी कुंजाम ने लाॅकडाउन के प्रभाव से आवश्यक सेवाओं, प्रतिष्ठानों और कार्यालयों में छूट का आदेश जारी किया है. जिसमें कृषि मशीनरी एवं उपकरण सहित विभिन्न सेवाओं में शर्तानुसार छूट प्रदान की गई है.

  • कृषि मशीनरी या उत्पाद से संबंधित दुकान के साथ कृषि मशीनरी विक्रय, इससे संबंधित स्पेयर पार्ट्स एवं मरम्मत की दुकानों को खुला रखा जाएगा.
  • इसके अलावा राज्यमार्गों पर ट्रकों की मरम्मत के लिए दुकानें जो यथासंभव पेट्रोल पम्पों या उसके आसपास स्थित हो खुला रखा जाएगा.
  • अस्पताल, वेटनरी अस्पताल य उससे जुड़ी समस्त स्थापनाएं. जिनमें मेडिकल सप्लाई, उसका विनिर्माण एवं वितरण सम्मिलित है उसे खुला रखा जाएगा.
  • निजी, शासकीय और अर्द्धशासकीय क्षेत्र की डिस्पेंसरी, दवा, केमिस्ट, फार्मेसी (जनऔषधि केन्द्र सहित), मेडिकल इक्विपमेंट दुकान, लैब, दवा रिसर्च लैब, क्लीनिक, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस, इंडियन रेडक्राॅस सोसायटी की सेवाएं संचालित रहेंगी.
  • चिकित्सक, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ सहित सभी प्रकार के चिकित्सीय कार्य में कार्यरत स्टाफ एवं सहायक सेवाएं संबंधित व्यक्तियों के परिवहन की अनुमति प्रदान की गई है.

बीजापुर : कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए कलेक्टर के डी कुंजाम ने लाॅकडाउन के प्रभाव से आवश्यक सेवाओं, प्रतिष्ठानों और कार्यालयों में छूट का आदेश जारी किया है. जिसमें कृषि मशीनरी एवं उपकरण सहित विभिन्न सेवाओं में शर्तानुसार छूट प्रदान की गई है.

  • कृषि मशीनरी या उत्पाद से संबंधित दुकान के साथ कृषि मशीनरी विक्रय, इससे संबंधित स्पेयर पार्ट्स एवं मरम्मत की दुकानों को खुला रखा जाएगा.
  • इसके अलावा राज्यमार्गों पर ट्रकों की मरम्मत के लिए दुकानें जो यथासंभव पेट्रोल पम्पों या उसके आसपास स्थित हो खुला रखा जाएगा.
  • अस्पताल, वेटनरी अस्पताल य उससे जुड़ी समस्त स्थापनाएं. जिनमें मेडिकल सप्लाई, उसका विनिर्माण एवं वितरण सम्मिलित है उसे खुला रखा जाएगा.
  • निजी, शासकीय और अर्द्धशासकीय क्षेत्र की डिस्पेंसरी, दवा, केमिस्ट, फार्मेसी (जनऔषधि केन्द्र सहित), मेडिकल इक्विपमेंट दुकान, लैब, दवा रिसर्च लैब, क्लीनिक, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस, इंडियन रेडक्राॅस सोसायटी की सेवाएं संचालित रहेंगी.
  • चिकित्सक, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ सहित सभी प्रकार के चिकित्सीय कार्य में कार्यरत स्टाफ एवं सहायक सेवाएं संबंधित व्यक्तियों के परिवहन की अनुमति प्रदान की गई है.
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