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अप्रत्यक्ष प्रणाली से मेयर चुनाव के खिलाफ लगी याचिका, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब - जेसीसीजे नेता धरमजीत सिंह

बिलासपुर हाईकोर्ट ने महापौर के अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के लिए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

राज्य सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस
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Published : Nov 18, 2019, 12:48 PM IST

Updated : Nov 18, 2019, 1:25 PM IST

बिलासपुर: हाईकोर्ट ने महापौर के अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. हाईकोर्ट ने इस मामले में शासन से 28 नवंबर तक जवाब मांगा है.

महापौर चुनाव के अप्रत्यक्ष प्रणाली मामले में राज्य सरकार को हाईकोर्ट से नोटिस

चीफ जस्टिस और जस्टिस पीपी साहू की युगलपीठ ने इस मामले में सुनवाई की. बता दें कि, राज्य सरकार ने नगर निगम चुनाव को अप्रत्यक्ष प्रणाली से करवाने का फैसला लिया था और अधिसूचना भी जारी की थी. इसके बाद राज्य सरकार के इस फैसले को चुनौती देते हुए लोरमी विधानसभा से जेसीसीजे विधायक धर्मजीत सिंह समेत कई याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी.

पढ़ें : अजय चंद्राकर पर मंत्रियों का ठहाका, एक ने बोला 'सर्कस' तो दूसरे ने कहा 'जोकर'

याचिकाकर्ता की ओर से यह कहा गया है कि इस प्रणाली के लागू करने से वैधानिक स्थिति निर्मित हो रही है. इस मामले में जेसीसीजे नेता धरमजीत सिंह की ओर से मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता रोहित शर्मा ने बताया कि राज्य शासन ने सीधे अध्यादेश लाकर जो नियम में परिवर्तन किया है वह गलत है, जिसे उन्होंने चुनौती दी है. मामले में अगली सुनवाई 28 नवंबर को तय की गई है.

बिलासपुर: हाईकोर्ट ने महापौर के अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. हाईकोर्ट ने इस मामले में शासन से 28 नवंबर तक जवाब मांगा है.

महापौर चुनाव के अप्रत्यक्ष प्रणाली मामले में राज्य सरकार को हाईकोर्ट से नोटिस

चीफ जस्टिस और जस्टिस पीपी साहू की युगलपीठ ने इस मामले में सुनवाई की. बता दें कि, राज्य सरकार ने नगर निगम चुनाव को अप्रत्यक्ष प्रणाली से करवाने का फैसला लिया था और अधिसूचना भी जारी की थी. इसके बाद राज्य सरकार के इस फैसले को चुनौती देते हुए लोरमी विधानसभा से जेसीसीजे विधायक धर्मजीत सिंह समेत कई याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी.

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याचिकाकर्ता की ओर से यह कहा गया है कि इस प्रणाली के लागू करने से वैधानिक स्थिति निर्मित हो रही है. इस मामले में जेसीसीजे नेता धरमजीत सिंह की ओर से मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता रोहित शर्मा ने बताया कि राज्य शासन ने सीधे अध्यादेश लाकर जो नियम में परिवर्तन किया है वह गलत है, जिसे उन्होंने चुनौती दी है. मामले में अगली सुनवाई 28 नवंबर को तय की गई है.

Intro:बिलासपुर हाईकोर्ट ने महापौर के अप्रत्यक्ष चनाव प्रणाली को चुनौती देनेवाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है । हाईकोर्ट ने इस मामले में आज शासन से 28 नवंबर तक जवाब मांगा है ।


Body:चीफ जस्टिस और जस्टिस पीपी साहू की युगलपीठ ने आज इस मामले में सुनवाई की । गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा महापौर के चुनाव को अप्रत्यक्ष प्रणाली से करवाने का निर्णय लिया था और अधिसूचना जारी की थी । जिसके बाद राज्य सरकार के इस निर्णय को लोरमी विधानसभा क्षेत्र के जेसीसीजे विधायक धरमजीत सिंह समेत कई याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी थी । याचिकाकर्ता की ओर से यह कहा गया है कि इस प्रणाली के लागू करने से वैधानिक स्थिति निर्मित हो रही है ।


Conclusion:इस मामले में जेसीसीजे नेता धरमजीत सिंह की ओर मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता रोहित शर्मा ने बताया कि राज्य शासन ने सीधे अध्यादेश लाकर जो नियम में परिवर्तन किया है वह गलत है जिसे हमने चुनौती दी है । मामले में आगामी सुनवाई अब 28 नवंबर को तय की गई है ।
बाईट.... रोहित शर्मा...अधिवक्ता
विशाल झा.... बिलासपुर
Last Updated : Nov 18, 2019, 1:25 PM IST
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