बिलासपुर: हाईकोर्ट ने महापौर के अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. हाईकोर्ट ने इस मामले में शासन से 28 नवंबर तक जवाब मांगा है.
चीफ जस्टिस और जस्टिस पीपी साहू की युगलपीठ ने इस मामले में सुनवाई की. बता दें कि, राज्य सरकार ने नगर निगम चुनाव को अप्रत्यक्ष प्रणाली से करवाने का फैसला लिया था और अधिसूचना भी जारी की थी. इसके बाद राज्य सरकार के इस फैसले को चुनौती देते हुए लोरमी विधानसभा से जेसीसीजे विधायक धर्मजीत सिंह समेत कई याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी.
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याचिकाकर्ता की ओर से यह कहा गया है कि इस प्रणाली के लागू करने से वैधानिक स्थिति निर्मित हो रही है. इस मामले में जेसीसीजे नेता धरमजीत सिंह की ओर से मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता रोहित शर्मा ने बताया कि राज्य शासन ने सीधे अध्यादेश लाकर जो नियम में परिवर्तन किया है वह गलत है, जिसे उन्होंने चुनौती दी है. मामले में अगली सुनवाई 28 नवंबर को तय की गई है.