बेमेतरा: जिले के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में 13 सितंबर से 20 सितम्बर रात्रि 12 बजे तक पूर्ण लाॅकडाउन किया गया है. कलेक्टर शिव अनन्त तायल ने इसका आदेश जारी किया है. जिले में लगातार कोरोना वायरस का प्रभाव बढ़ता जा रहा है. इसके रोकथाम के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है.
कलेक्टर के आदेश के मुताबिक जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों के शासकीय, अर्धशासकीय, अशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है. सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने घर से कामकाज करेंगे. सरकारी कामकाज लॉकडाउन से प्रभावित नहीं होंगे. वहीं आवश्यकता पड़ने पर उन्हें कार्य करने के लिए कार्यालय बुलाया जा सकता है.
टोटल लॉकडाउन के दौरान बस सेवा भी बंद
इसके अलावा बस सेवाएं बंद रहेगी.आवश्यक होने पर लोग निजी वाहन से आवागमन कर सकते हैं. बैंकों का संचालन न्यूनतम कर्मचारियों की उपस्थिति में किया जाएगा. इस दौरान 5 से ज्यादा ग्राहकों को प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी.
सुबह 7 से 11 बजे तक खुली रहेंगी फल-डेयरी की दुकानें
दूध विक्रेता, पेपर हॉकर सुबह 6.30 से 9.30 बजे तक सेवाएं दे सकते हैं. इसके अलावा दूध डेयरी फल और सब्जी दुकान का संचालन सुबह 7 से 11 बजे तक हो सकेगा. शहर की किराना दुकानों में केवल होम डिलवरी सेवा चालू रहेंगी. अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कोविड टेस्ट करने के बाद ही आंगनबाड़ी का संचालन कर सकेंगे.
बिना मास्क घूमने पर कटेगा 200 रुपये का चालान
नगरीय निकाय क्षेत्रों में मास्क नहीं पहनने पर 200 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा. साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालानी सहित अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
बीती रात से ही थी लॉकडाउन की सुगबुगाहट
बीते गुरुवार रात से ही लॉकडाउन को लेकर विचार-विमर्श किया जा रहा था. इसके लिए कलेक्टर ने विधायक और व्यापारियों से चर्चा भी की थी. बता दें, टोटल लॉकडाउन करने की प्रमुख वजह जिले में कोरोना वायरस के केस में लगातार वृद्धि होना है. रोजाना शहरी इलाके में कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हो रही थी. इसके कारण यह फैसला लिया गया है.