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बेमेतरा: जिले में आगामी 2 महीने के लिए धारा 144 लागू

बेमेतरा जिले में आगामी 2 महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है. कलेक्टर ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए यह निर्णय लिया है.

Section 144 applied in Bemetara
बेमेतरा में 2 महीने तक लिए धारा 144 लागू
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Published : Sep 4, 2020, 9:38 AM IST

बेमेतरा: जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते केस को देखते हुए कलेक्टर शिव अनन्त तायल ने आगामी 2 महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी है. धारा 144 को ध्याान में रखते हुए सभा, धरना, रैली, जुलूस, धार्मिक-सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रम के आयोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है. साथ ही कलेक्टोरेट परिसर के 100 मीटर की परिधि में एक साथ 5 से अधिक व्यक्ति के आगमन को वर्जित कर दिया गया है.

कलेक्टर ने धारा 144 लागू करते हुए जारी आदेश में कहा है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) एक संक्रामक बीमारी है. संक्रमण से बचाव के लिए बेमेतरा में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियत्रंण में रखने के लिए सभा, धरना, रैली, जुलूस, धार्मिक-सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रम के आयोजन को प्रतिबंधित कर दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 144 करने के लिए अनुशंसा किया गया है.

Section 144 applied in Bemetara
बेमेतरा में 2 महीने के लिए धारा 144 लागू

प्रतिबंधित करना जरूरी है- SP

पुलिस अधीक्षक बेमेतरा के प्रतिवेदन से सहमत होकर सभा, धरना, रैली, जुलूस, धार्मिक-सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रम पर बैन लगाया गया है, क्योंकि ऐसे आयोजनों से कोरोना संक्रमण को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना भी जरूरी है.

आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश पुलिस, CRPF और कानून-व्यवस्था में लगे कर्मियों पर लागू नहीं होगा. कार्यालय परिसर के 100 मीटर के भीतर 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ प्रवेश नहीं करेंगे. यह आदेश सभी प्रकार के दलों, संगठनों, संघों और आम जनता पर लागू होगा, जो जारी तिथि से 2 महीने तक प्रभावी होगा.

कार्यालय-अस्पताल को मिली छूट

पहले से जारी कार्यालयीन आदेशों के मुताबिक, कार्यालय, प्रतिष्ठान, मेडिकल दुकानें, मान्यता प्राप्त चिकित्सालय, डीजल-पेट्रोल पंप, एलपीजी और सीएनजी के विक्रय, परिवहन, भण्डारण इत्यादि समय सीमा के प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे.

बेमेतरा: जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते केस को देखते हुए कलेक्टर शिव अनन्त तायल ने आगामी 2 महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी है. धारा 144 को ध्याान में रखते हुए सभा, धरना, रैली, जुलूस, धार्मिक-सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रम के आयोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है. साथ ही कलेक्टोरेट परिसर के 100 मीटर की परिधि में एक साथ 5 से अधिक व्यक्ति के आगमन को वर्जित कर दिया गया है.

कलेक्टर ने धारा 144 लागू करते हुए जारी आदेश में कहा है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) एक संक्रामक बीमारी है. संक्रमण से बचाव के लिए बेमेतरा में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियत्रंण में रखने के लिए सभा, धरना, रैली, जुलूस, धार्मिक-सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रम के आयोजन को प्रतिबंधित कर दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 144 करने के लिए अनुशंसा किया गया है.

Section 144 applied in Bemetara
बेमेतरा में 2 महीने के लिए धारा 144 लागू

प्रतिबंधित करना जरूरी है- SP

पुलिस अधीक्षक बेमेतरा के प्रतिवेदन से सहमत होकर सभा, धरना, रैली, जुलूस, धार्मिक-सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रम पर बैन लगाया गया है, क्योंकि ऐसे आयोजनों से कोरोना संक्रमण को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना भी जरूरी है.

आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश पुलिस, CRPF और कानून-व्यवस्था में लगे कर्मियों पर लागू नहीं होगा. कार्यालय परिसर के 100 मीटर के भीतर 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ प्रवेश नहीं करेंगे. यह आदेश सभी प्रकार के दलों, संगठनों, संघों और आम जनता पर लागू होगा, जो जारी तिथि से 2 महीने तक प्रभावी होगा.

कार्यालय-अस्पताल को मिली छूट

पहले से जारी कार्यालयीन आदेशों के मुताबिक, कार्यालय, प्रतिष्ठान, मेडिकल दुकानें, मान्यता प्राप्त चिकित्सालय, डीजल-पेट्रोल पंप, एलपीजी और सीएनजी के विक्रय, परिवहन, भण्डारण इत्यादि समय सीमा के प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे.

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